राजनांदगांव: राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने विभागीय वेबसाइट नागरिक सुविधा में भू-अभिलेख को दुरुस्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में ऑनलाइन शीर्षक का विकल्प उपलब्ध कराया है. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के जरिए अब भूमि का नामांतरण बेहद आसानी से किया जा सकेगा.अब इसके लिए न्यायालय के चक्कर भी आवेदक को नहीं लगाने पड़ेंगे.
ऑनलाइन के माध्यम से भूमि के किसी भी प्रकार के नामांतरण के लिए आवेदन भूमि स्वामी के वैध दस्तावेज के आधार किया जा सकेगा. इससे अविवादित प्रकरण के निराकरण मे प्रगति आएगी. संपूर्ण प्रक्रिया का अवलोकन आवेदक स्वयं कर सकेगा. राजस्व न्यायालय में केवल अविवादित प्रकरण ही दर्ज हो सकेंगे.
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इससे पहले आवेदक को ग्राम पंचायत, हल्का पटवारी,राजस्व न्यायालय में आवेदन देना होता था, ये प्रक्रिया ऑनलाइन होने की वजह से अब राजस्व न्यायलय की कार्रवाई का आवेदन क्रमांक के आधार पर विभागीय वेबसाइट में उपलब्ध विकल्प अभिलेख दुरूस्ती की वर्तमान स्थिति का अवलोकन आवेदक कर सकेगा. वर्तमान में विभाग के उपलब्ध कराए गए विकल्प के माध्यम से आवेदक अपनी भूमि संबंधी नामांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन संबंधी खसरा नंबर/ग्राम/तहसील/जिला के माध्यम से संबधी राजस्व न्यायालय/हल्का पटवारी के पास प्रेषित किया जाएगा. इसमें अग्रिम कार्रवाई करते हुए नामांतरण पंजी के तर्ज पर हल्का पटवारी उक्त आवेदन को ऑनलाइन अपने भुइंया आईडी से प्रविष्ट किया जाएगा.
भुइंया के जरिए दिखेगा रिकॉर्ड
एसडीएम मुकेश रावटे ने बताया कि हल्का पटवारी के प्रविष्ट किए जाने के बाद खसरा नंबर पर नामांतरण के लिए आवेदन संबंधी राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को ऑनलाइन हस्तांतरित होगा. इस पर पीठासीन अधिकारी आवेदक/अनावेदक को ऑनलाइन पेशी की तारीख जारी कर ऑनलाइन ही नोटिस/ईश्तहार जारी करेगा. तय समय-सीमा में आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में पीठासीन अधिकारी ऑनलाइन नामांतरण के लिए अनुमोदन आदेश जारी किया जाएगा. जो सीधे हल्का पटवारी के भुइंया आईडी में प्रदर्शित होगा.