राजनांदगांव: जिले में RTE (शिक्षा का अधिकार) के तहत निजी स्कूलों में तमाम कोशिशों के बाद भी गरीब बच्चों को दाखिला नहीं मिल पा रहा है. आरटीई एक्ट कानून का पालन कराने के लिए निजी स्कूलों को आदेश भी जारी किए गए हैं. लेकिन आदेश का पालन निजी स्कूल प्रबंधन नहीं कर रहे हैं. ऐसे में जिले के 500 से ज्यादा बच्चों को आरक्षित सीटों में एडमिशन नहीं मिला है. बच्चों को साल बर्बाद होने का डर सता रहा है. डीईओ (जिला शिक्षा अधिकारी) एच आर सोम का कहना है कि आरटीई के तहत बच्चों को दाखिला दिलाने के लिए स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है. समय रहते बच्चों का दाखिला नहीं मिला तो निजी स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी.
जानकारी के अनुसार डीईओ की ओर से नोडल अफसरों और स्कूल प्रबंधकों को नोटिस जारी किया गया है. लेकिन इसके बाद भी निजी स्कूलों ने आरटीई के तहत छूटे हुए छात्रों को प्रवेश देने में कोई रुचि नहीं दिखाई है. ऐसे नियमों का उल्लंघन होने पर सीधे मान्यता रद्द करने की कार्रवाई होती है. डीईओ के नोटिस के बावजूद निजी स्कूलों ने अब तक छात्रों को दाखिला नहीं दिया है.पहले चरण की लॉटरी के तहत चयनित बच्चों का एडमिशन नहीं होने की वजह से दूसरे चरण की लॉटरी की प्रक्रिया अब तक अटकी हुई है.
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