राजनांदगांव: लॉकडाउन के चौथे चरण में शहर के लोगों को बड़ी छूट मिल रही है. दुकानों के संचालन के लिए कई प्रतिबंधित दुकानों को सशर्त खोलने की अनुमति दे दी गई है. वहीं दुकानों के संचालन के समय को भी बढ़ा दिया गया है.
कलेक्टर के नए आदेश के अनुसार जिले के अंदर गैर प्रतिबंधित दुकानों का संचालन सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक किया जा सकेगा. शराब की दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक चालू रहेंगी.
इन दुकानों पर रहेगा प्रतिबंध
सभी हॉस्पिटैलिटी से संबंधित सेवाएं जैसे होटल, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक परिवहन जैसे बस, टैक्सी, ऑटो-रिक्शा, सायकल-रिक्शा, कैब सेवाओं पर रोक रहेगी. इसके अलावा सभी सिनेमा हाल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेलकूद कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, उद्यान एवं पार्क पर भी प्रतिबंध रहेगा. इस दौरान धार्मिक आयोजन और सामाजिक आयोजनों पर रोक लगी रहेगी.
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कुछ प्रतिबंधों के साथ खोली जाने वाली दुकानें
नाई की दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, चाय, चौपाटी, आईस्कीम पार्लर, जूस की दुकानें, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग और राजकीय राज मार्ग में स्थित ढाबा को कोरोना संक्रमण से बचने के प्रोटोकाल का गंभीरता से पालन किए जाने की सहमति के आधार पर अनुमति दी जा सकती है. ऐसे व्यवसाय संचालकों को विस्तृत प्रशिक्षण लेकर सहमति पत्र संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा.
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शादी के लिए लेनी होगी अनुमति
शादी और अंत्येष्टि के आयोजन के लिए एसडीएम से अनुमति अनिवार्य की गई है. शादी में शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी निर्धारित की गई है. 50 लोग शादी में शामिल हो सकते हैं वहीं अंत्येष्टि कार्यक्रम में केवल 20 लोगों को छूट दी गई है.