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स्कूल प्रबंधन के खिलाफ पेरेंट्स ने खोला मोर्चा, SDM से की शिकायत

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Published : Sep 29, 2020, 7:48 AM IST

Updated : Sep 29, 2020, 11:12 AM IST

डोंगरगांव में पालक संघ ने निजी स्कूल के खिलाफ जरूरत से ज्यादा फीस वसूल करने की शिकायत SDM और बीईओ से की है. पालक संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है.

parents association submits memorandum to SDM against private school in Dongargaon
स्कूल प्रबंधन के खिलाफ पालक संघ

डोंगरगांव/राजनांदगांव:मोहड़ गांव में संचालितनीरज विद्या मंदिर स्कूल प्रबंधन पर फीस वसूली की शिकायत पालकों ने की है. पालक संघ का कहना है कि स्कूल, ट्यूशन फीस के नाम पर उनसे पूरी फीस वसूल रहा है और लगातार फीस जमा करने के लिए दबाव बना रहा है. पालक संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर BEO और SDM को ज्ञापन सौंपा है.

स्कूल प्रबंधन के खिलाफ पालक संघ

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पालक संघ के गिरीश हिरवानी, शैलेश जैन, देवेंद्र गुप्ता, योगेश जैन, अमित गांधी, प्रीतम दुबे, प्रशांत साहू, हरीश द्विवेदी, सचिन अग्रवाल, गोपाल टावरी, राजेंद्र साहू सहित बड़ी संख्या में पालकों ने शिकायत की है.उनका कहना है कि कोरोना काल में पालकों से मात्र अधिसूचित ट्यूशन फीस लिया जाना है, लेकिन स्कूल पूर्व में छात्रों से लिए जाने वाले संपूर्ण फीस को ट्यूशन फीस बनाकर वसूल रहा है. पालकों ने आरोप लगाया है कि स्कूल की ओर से पालकों को फीस जमा करने के लिए बार-बार मैसेज किया जा रहा है.पालकों ने बताया कि 27 सितंबर को दोपहर 1 बजे संस्था में व्याप्त समस्याओं के समाधान के लिए बैठक आयोजित की गई थी. लेकिन स्कूल प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन का हवाला देते हुए पालकों से मिलने से इनकार कर दिया.

पालकों की मांग-

  • अधिसूचित एवं जिला शिक्षा अधिकारी से प्रमाणित स्पष्ट रुप से मदवार शुल्क की जानकारी प्रदान करें.
  • समस्त नियम सीबीएसई के नियमों के मानकों के आधार पर लागू की जाए.
  • वर्तमान में पालक समिति को भंग कर एक सप्ताह के भीतर नयी समिति का चयन समस्त पालकों की सहमति द्वारा किया जाए.
  • सीबीएसई के नियम 2, 4, 7 अनुसार एनसीईआरटी की मान्य पुस्तकें ही स्कूल में लागू हो.
  • स्कूल में ड्रेस, टाई, बेल्ट का निर्धारण नवीन पालक समिति की सहमति से लागू किया जाए.
  • स्कूल ड्रेस का मूल्य वास्तविकता से अधिक है पालकों पर अत्यधिक बोझ पड़ता है इस पर अंकुश लगाना अनिवार्य है.
  • शासन के निर्देशानुसार आईटी एक्ट 2009 आवश्यक शैक्षणिक आहर्ताधारी शिक्षकों को ही नियुक्ति कर अध्यापन कार्य किया जावे.
  • आपकी संस्था इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम पर संचालित है, इसलिए समस्त शैक्षणिक कार्य केवल इंग्लिश मीडियम में ही कराई जाए, क्लास में बच्चों से केवल इंग्लिश कन्वर्सेशन अनिवार्य हो.
  • बच्चों पर बस्ते का बोझ शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 1 व 2 तक 1.5 किलोग्राम कक्षा 3 से 5 तक 2 किलोग्राम कक्षा 6 से 7 तक 4 किलोग्राम कक्षा 8 से 9 तक 4.5 किलोग्राम तथा 10वीं से 12 वीं तक 5 किलोग्राम निर्धारित है, इसे अनिवार्यता लागू किया जाए.
  • स्कूल की बसों, टैक्सी में सीसीटीवी एवं एक महिला कर्मचारी अनिवार्य हो.
  • सीबीएसई के नियम के अनुसार स्कूल की वेबसाइट पर समस्त जानकारी उपलब्ध कराई जाए.
  • विद्यालय द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई नहीं बल्कि पढ़ाई के नाम पर केवल व्हाट्सएप ऑफलाइन मैसेज किया जा रहा है और पूरी फीस की मांग की जा रही है. अतः पूरी फीस देने के लिए पालक बाध्य नहीं हैं.

इन सभी मांगों के साथ पालक संघ ने SDM और BEO को ज्ञापन सौंपा है. इस संबंध में एसडीएम वीरेंद्र सिंह ने बताया कि पालक संघ ने नीरज विद्या मंदिर स्कूल को लेकर शिकायत की है. इसके संबंध में डीईओ से चर्चा कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : Sep 29, 2020, 11:12 AM IST

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