राजनांदगांव: शहर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया है. शहर में 4 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक लॉकडाउन लागू किया गया है. कलेक्टर टीके वर्मा ने शहर को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए 4 सितंबर से लॉकडाउन किए जाने का आदेश जारी कर दिया है.
कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने नगर पालिक निगम राजनांदगांव क्षेत्र के सभी व्यवसायिक संस्थानों को 4 सितंबर शाम 7 बजे से 12 सितंबर सुबह 7 बजे तक बंद रखने के निर्देश दिया है. आदेश में कहा गया है कि जिले में विशेषत: नगर पालिक निगम राजनांदगांव सीमाक्षेत्र में कोरोना (कोविड-19) के लगातार बढ़ते पॉजिटिव मामलों को देखते हुए और जनप्रतिनिधियों, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों की ओर से की जा रही मांग पर सम्पूर्ण नगर पालिका निगम राजनांदगांव क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है.
जरुरी चीजों की खुलेंगी दुकानें
इस प्रतिबंध से केवल अस्पताल, मेडिकल शॉप, शासकीय और अर्धशासकीय कार्यालय, बैंक, मीडिया (न्यूज पेपर वितरण), पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों को मुक्त रखा गया है. दूध डेयरी सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक खुले रहेगें. लेकिन डेयरी में दूध के अलावा अन्य सामग्री बेचने की अनुमति नहीं होगी. इसके साथ ही शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक केवल होम डिलिवरी की अनुमति होगी. खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग जैसे राईस मिल, दाल मिल, पोहा मिल इत्यादि पहले की तरह संचालित रहेंगे.