राजनांदगांव:जिले के सुंदरा मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल को कोविड-19 मरीजों के इलाज की अनुमति दी गई थी. राजनांदगांव सीएमएचओ ने सुंदरा हॉस्पिटल से इस अनुमति को वापस ले लिया था, जिसके खिलाफ हॉस्पिटल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस मामले में फिलहाल सुनवाई की समय सीमा को बढ़ाते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन को अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने का एक बार फिर से समय दिया है.
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सुंदरा मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल ने कहा कि उन्हें पहले से ही कोविड-19 के मरीजों का इलाज करने की अनुमति थी. अचानक सीएमएचओ ने अनुमति वापस ले ली. जिसके खिलाफ हॉस्पिटल ने याचिका दायर की है. दायर याचिका में कहा गया है कि इस तरह की कार्रवाई बिना किसी सूचना और सुनवाई का मौका दिए बिना किया गया है, जो नियम के खिलाफ है. हॉस्पिटल का कहना है कि उन्हें दोबारा कोविड 19 मरीजों के इलाज की अनुमति दी जाए. जिसके बाद शासन की ओर से बुधवार को हाईकोर्ट में जवाब पेश किया गया. हालांकि इसमें संबंधित दस्तावेज पूरे नहीं थे. अब मामले में सोमवार 24 मई को फिर से सुनवाई होगी. जिसमें अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने के लिए हाईकोर्ट ने शासन को थोड़ा और समय दिया है.