बिलासपुर:सुंदरा मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल राजनांदगांव से कोरोना संक्रमितों के इलाज की अनुमति वापस लेने के खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. इसपर सुनवाई करते हाईकोर्ट ने राज्य शासन को अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने के लिए दो दिनों का समय दिया है. सुंदरा मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल राजनांदगांव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि हॉस्पिटल को पहले से ही कोविड मरीजों के ईलाज की अनुमति थी. अचानक सीएमएचओ ने अनुमति वापस ले ली है.
21 मई को होगी फिर से सुनवाई
इसके खिलाफ अस्पताल प्रबंधन ने याचिका दायर कर दी है. मामले में जस्टिस संजय के अग्रवाल की सिंगल बेंच के सामने याचिकाकर्ता के वकील ने सोमवार को सुनवाई के दौरान बताया कि इस तरह की कार्रवाई बिना किसी सूचना और सुनवाई का मौका दिए बिना किया गया है. इसलिए उन्हें दोबारा कोविड मरीजों के ईलाज की अनुमति दी जाए. सुनवाई के बाद अदालत ने शासन से दो दिन में जवाब तलब किया था और आज कोर्ट में शासन ने जवाब भी पेश किया, लेकिन इसमें सबंधित दस्तावेज पूरे नहीं आ सके थे. जिसके बाद अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने के लिए हाइकोर्ट ने शासन को 2 दिन का और समय दिया है. अब मामले में 21 मई शुक्रवार को फिर सुनवाई होगी.
फीस केस में भी हुई सुनवाई