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राजनांदगांव: खाद्य और औषधि प्रशासन की टीम का औचक निरीक्षण, दुकान संचालकों को समझाया - Food and Drugs Department rajnandgaon

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने राजनांदगांव के छुईखदान नगर पंचायत क्षेत्र के कई दुकानों में औचक निरीक्षण किया. इस दौरान टीम ने दुकानों में रखे खाद्य सामग्री की जांच की. साथ ही उन्हें खाद्य लाइसेंस पंजीयन कराने की समझाइश दी.

Food and Drug Administration inspection
खाद्य एवं औषधि प्रशासन का निरीक्षणखाद्य एवं औषधि प्रशासन का निरीक्षण

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Published : Jun 20, 2020, 4:40 PM IST

Updated : Jun 20, 2020, 4:47 PM IST

राजनांदगांव : खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों ने छुईखदान नगर पंचायत क्षेत्र के तहत विभिन्न संस्थानों का निरीक्षण किया गया. टीम ने दुकान संचालकों को खाद्य लाइसेंस पंजीयन कराने की समझािस दी. इसके अलावा दुकानों में रखे खाद्य सामग्री की जांच भी की और मौके पर एक्सपायर सामान नष्ट कराया.

व्यापारियों को बिना वैध लाइसेंस और पंजीयन के व्यापार किए जाने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई. बता दें जानकारी के अभाव में व्यापारियों द्वारा लाइसेंस, पंजीयन के लिए नगर पंचायत कार्यालय में आवेदन किया जा रहा है जो वैध नहीं है. उन्हें खाद्य विभाग से लाइसेंस बनवाने की जानकारी दी गई.

इन दुकानों में दी दबिश

खाद्य एवं औषधि की टीम ने दर्जन भर से ज्यादा दुकानों में दबिश दी, जिनमें जैन भोजनालय, सचिन पान पैलेस, राजपुरोहित बीकानेर स्वीटस, दशरू भोजनालय, वर्मा भोजनालय, चंद्राकर एग सेंटर, रमाकांत महोबिया भोजनालय, देवांगन स्वीट मार्ट, अनमोल किराना स्टोर्स, समृद्धि ट्रेडर्स, श्रीराम प्रोविजन, शिवशक्ति किराना, योगेन्द्र ब्रदर्स, अशोक किराना, पारख ब्रदर्स शामिल हैं.

टीम ने पंजीयन की प्रक्रिया बताया

टीम ने दुकान संचालकों को वैध लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि साल 2016 के बाद खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 और 2011 के तहत समस्त खाद्य लाइसेंस का पंजीयन पुराना अस्पताल परिसर, गुरुद्वारा चौक और राजनांदगांव द्वारा जारी किए जाएंगे. निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी अंगेश्वरी कचलाम और नेमीचंद पटेल उपस्थित थे.

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बता दें जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों होटल, मिष्ठान भंडार इत्यादि का निरीक्षण किया जा रहा है. सभी खाद्य प्रतिष्ठान संचालकों को अपने प्रतिष्ठान में स्वच्छता रखने और खाद्य वाहकों को हैंड ग्लब्स, हेड वियर के उपयोग करने के निर्देश दिया है. साथ ही दुकानों में आने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है.

Last Updated : Jun 20, 2020, 4:47 PM IST

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