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राजनांदगांव: प्रतिबंधित पटाखों पर बैन, बेचने पर होगी कार्रवाई

छत्तीसगढ़ सरकार ने पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध न लगाते हुए इसकी समय सीमा तय कर दी है. दिवाली के दिन रात 8 बजे से रात 10 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे. डोंगरगांव के SDM ने बुधवार को नगर में लगी पटाखा दुकानों में पहुंचकर व्यापारियों को प्रतिबंधित पटाखों के विक्रय और नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल के जारी आदेश का पालन करने को कहा.

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SDM पहुंचे फटाका दुकानें

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Published : Nov 12, 2020, 7:42 AM IST

Updated : Nov 12, 2020, 12:21 PM IST

राजनांदगांव:दिवाली में पटाखों से निकलने वाला धुआं कोरोना मरीजों के लिए घातक साबित हो सकता है. जिसे देखते हुए डोंगरगांव के SDM ने बुधवार को नगर में लगी पटाखा दुकानों में पहुंचकर व्यापारियों को प्रतिबंधित पटाखों के विक्रय और नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल के जारी आदेश का पालन करने के निर्देश दिए.

SDM पहुंचे फटाका दुकानें

प्रतिबंधित पटाखों को बेचने पर कार्रवाई

SDM पिस्दा ने पटाखों व्यवसायियों को समझाते हुए कहा कि वर्तमान में कोविड 19 जैसी महामारी का सामना करना पड़ रहा है. इसे देखते हुए एनजीटी और राज्य शासन ने कई तरह के पटाखों के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया है. जिसे बेचने पर दंडात्मक और चालानी कार्रवाई की जाएगी.

कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश

उन्होंने व्यवसायियों से कहा कि दुकानों के आसपास अग्रिशमन उपायों और साधनों की व्यवस्था अनिवार्य रूप से रखकर मास्क और सोशल डिस्टेसिंग के नियम का पालन अवश्य करें. ऐसा नहीं करने पर सीआरपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की भी बात कही. इस दौरान तहसीलदार शिव कंवर डोंगरगांव, नगर पालिका सीएमओ अनुभव सिंह सहित पुलिस व नगर पंचायत की टीम उपस्थित थी.

पढ़ें:SPECIAL: कोरोनाकाल में प्रदूषण साबित हो सकता है जानलेवा, दीपावली पर पटाखे से रहें दूर

पटाखे जलाने को लेकर गाइडलाइन्स

  • जिन शहरों में वायु प्रदूषण की स्थिति न हो वहां पटाखों को फोड़ा जा सकेगा.
  • दिवाली, छठ, नए साल, क्रिसमस पर पटाखों को फोड़ने की अवधि भी दो घंटे ही निर्धारित की गई है.
  • दिवाली की रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ सकेंगे.
  • छठ पूजा के दिन सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे.
  • गुरु नानक जयंती के दिन रात 8 से 10 तक पटाखे फोड़े जा सकेंगे.
  • नए साल के दिन रात 11:55 से 12:30 तक ही पटाखे फोड़ सकेंगे.
  • इस बार लड़ियों की बिक्री, उपयोग और बनाने को भी प्रतिबंधित किया गया है.
  • पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लायसेंस भी रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं, जो पटाखों में लिथीयम, आर्सेनिक, एन्टिमनी, लेड और मर्करी का प्रयोग करते हैं.
  • इस बार ऑनलाइन पटाखों के मांगने पर भी रोक लगाई गई है.
Last Updated : Nov 12, 2020, 12:21 PM IST

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