राजनांदगांव: छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री शाहिद भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि "राजनांदगांव जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 6 के जिला पंचायत सदस्य विप्लव साहू ने अपने नाम निर्देशन पत्र में झूठी जानकारी दी थी. विप्लव साहू ने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया था. लेकिन घोषणा पत्र में उन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं करते हुए गलत जानकारी दी. अगर वह घोषणापत्र में इसका उल्लेख कर देते तो उस दौरान ही उनका घोषणा पत्र निरस्त हो जाता. लेकिन जिला पंचायत सदस्य विप्लव साहू ने शासकीय भूमि पर कब्जा करने के बात छुपाकर गलत जानकारी दी."
विप्लव साहू का निर्वाचन शून्य:छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री शाहिद भाई बताया कि "इस पर क्षेत्र के मतदाता दयालु राम वर्मा ने शिकायत की थी. जिसकी जांच पश्चात पंचायत संचालनालय छत्तीसगढ़ ने विप्लव साहू का निर्वाचन शून्य कर दिया है. छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 122 के अंतर्गत शिकायतकर्ता दयालु राम वर्मा ने विप्लव साहू जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 6 के विरुद्ध निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की थी. उसी के आधार पर पंचायत संचनालय छत्तीसगढ़ ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए जिला पंचायत राजनांदगांव के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 6 के निर्वाचन कार्रवाई को शून्य घोषित कर दिया है."