राजनांदगांवः छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग नीति का पालन नहीं करने वाले राइस मिलर्स के खिलाफ खाद विभाग की टीम ने कार्रवाई की है. विभाग ने करीब 2 करोड़ रुपए का धान और चावल जब्त किया है. खाद विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए धान का उठाव नहीं करने वाले 35 राइस मिलरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से राइस मिलरों में हड़कंप मचा हुआ है.
कलेक्टर ने निर्देश पर की गई कार्रवाई
कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा के निर्देश पर खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है. शासकीय धान का कस्टम मिलिंग कार्य के लिए समितियों से धान का उठाव नहीं करने वाले राइस मिलरों पर कार्रवाई की गई है. खाद्य अधिकारी किशोर कुमार ने सोमावार सहायक खाद्य अधिकारी भुनेश्वर चेलक, आशीष रामटेके और खाद्य निरीक्षक द्रोण कामड़े की टीम ने जिले के राइस मिलों की जांच कर कार्रवाई की है. जांच टीम ने बताया कि जांच के दौरान अतुल राइस मिल के प्रोपाइटर को शासकीय धान का उठाव के लिए निर्देशित किया गया है. मिल में छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग के निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण मिल परिसर में लगभग 1 करोड़ 33 लाख रुपये की उपलब्ध 4200 क्विंटल धान और 2200 क्विंटल चावल जब्त कर प्रोपाइटर के सुपुर्द किया गया है.
सूरजपुर में आधा दर्जन राइस मिलरों पर कार्रवाई
2 करोड़ रुपए से अधिक का धान-चावल जब्त
जांच टीम ने इस दौरान जगन्नाथ राइस मिल और जय भगवान राइस मिल गठुला का निरीक्षण किया. जांच के दौरान शासकीय धान का कस्टम मिलिंग और शासन के निर्देंशों की अवहेलना पाए जाने पर जय भगवान राइस मिल और जगन्नाथ राइस मिल पर कार्रवाई की गई. जय भगवान राइस मिल के प्रोपाईटर से 2400 क्विंटल धान और 560 क्विंटल चावल जब्त किया गया. जब्त धान और चावल की अनुमानित कीमत 59 लाख 33 हजार रुपए बताई जा रही है. जगन्नाथ राइस मिल गठुला से 160 क्विंटल धान और 580 क्विंटल चावल जब्त किया गया. जिसकी किमत करीब 17 लाख 48 हजार रुपए बताई जा रही है. इस दौरान तीन राइस मिलरों से कुल 6760 क्विंटल धान और 3360 क्विंटल चावल जब्त किया गया है. जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ 10 लाख 27 हजार 680 रुपए बताई जा रही है.
कलेक्टर ने सख्ती के दिए निर्देश
इस मामले में कलेक्टर टीके वर्मा का कहना है कि राइस मिलर्स को छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग की नीतियों का पालन करना होगा. ऐसा नहीं करने वाले मिलरों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी. इसके अतिरिक्त जिले के 35 राइस मिलर्स को धान उठाव नहीं करने के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. उन्होंने कहा कि भविष्य में जो राइस मिलर्स शासकीय धान के कस्टम मिलिंग कार्य नहीं करेंगे. उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 के तहत कार्रवाई की जायेगी.