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Rajnandgaon latest news : राजनांदगांव में जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के शून्य होने का मामला, हाईकोर्ट ने निर्णय पर लगाया स्टे - जिला पंचायत सदस्य विप्लव साहू

राजनांदगांव जिला पंचायत क्रमांक छह का निर्वाचन शून्य किए जाने को लेकर जिला पंचायत सदस्य ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.जिसके बाद बिलासपुर हाईकोर्ट ने इस फैसले पर स्टे लगा दिया है.

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जिला पंचायत सदस्य निर्वाचन शून्य मामला

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Published : Mar 4, 2023, 8:56 PM IST

हाईकोर्ट ने लगाया स्टे

राजनांदगांव : पंचायत संचालनालय ने राजनांदगांव जिला पंचायत क्रमांक 6 का निर्वाचन शून्य घोषित किया है. इस मामले में जिला पंचायत सदस्य ने हाईकोर्ट की शरण ली. इस कार्रवाई पर स्थगन आदेश लाया है. अपने 3 अधिवक्ताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विप्लव साहू ने पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बताया.

क्यों हुआ था निर्वाचन शून्य :राजनांदगांव जिला पंचायत क्रमांक 6 के सदस्य विप्लव साहू के खिलाफ चुनावी घोषणा पत्र में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किए जाने की बात छिपाकर गलत जानकारी देने की शिकायत की गई थी. जिस पर बीते दिनों कार्रवाई करते हुए पंचायत संचालनालय ने उनका निर्वाचन शून्य कर दिया था. उसके बाद जिला पंचायत सदस्य विप्लव साहू ने न्यायालय की शरण ली.

कार्रवाई को बताया राजनीतिक से प्रेरित :जिला पंचायत सदस्य विप्लव साहू ने हाईकोर्ट से इस मामले में स्टे लिया है. इस मामले में विप्लव साहू ने कहा कि ''उनके खिलाफ झूठी शिकायत की गई थी और बिना तथ्यात्मक साक्ष्यों के झूठी शिकायत के आधार पर उनका निर्वाचन शून्य किया गया था. यह कार्रवाई राजनीतिक दबाव के चलते आधे पक्ष को सुनते हुए की गई थी.''

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हाईकोर्ट ने दिया स्टे :पंचायत संचालनालय के फैसले को चुनौती देते हुए विप्लव साहू के वकीलों ने हाईकोर्ट में अपनी बातें रखी और अगले फैसला तक हाईकोर्ट ने इस मामले में स्टे जारी कर दिया. प्रेस कांफ्रेंस के दौरान बताया कि ''शिकायत अवधि बीतने के बाद इस मामले में शिकायत की गई है.वहीं शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ ऐसा मामला कहीं भी नहीं है.इस मामले में उच्च न्यायालय ने साक्ष्यों का अभाव पाया.जिसके बाद उच्च न्यायालय ने इस पर स्टे दिया है.''

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