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सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाली दुकानों पर कार्रवाई, जुर्माना भी वसूला - कोरोना वायरस भारत

लॉक डाउन के दौरान सुबह 7 बजे से 12 बजे तक के दैनिक उपयोग की चीजों के लिए दुकानदारों को दुकान खोलने की छूट दी गई है. लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए सख्त निर्देश भी दिए गए हैं.

Action on shops that do not comply with social distancing is also recovered
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाली दुकानों पर कार्रवाई जुर्माना भी वसूला

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Published : Apr 2, 2020, 7:28 PM IST

राजनांदगांव:कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सबसे ज्यादा जरूरी है. इसके बावजूद जिले की दुकानों में सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है. जबकि कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने इसके लिए सख्त आदेश दिए थे. बावजूद इसके रोजमर्रा के सामानों की आपूर्ति करने वाले ही दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है. इस कारण डोंगरगढ़ सीएमओ ने 23 दुकानों पर कार्रवाई की है.

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाली दुकानों पर कार्रवाई जुर्माना भी वसूला
बता दें कि लॉक डाउन के दौरान सुबह 7 बजे से 12 बजे तक के दैनिक उपयोग की चीजों के लिए दुकानदारों को दुकान खोलने की छूट दी गई है. लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए सख्त निर्देश भी दिए गए हैं. दुकानदारों को अपने दुकान के सामने ग्राहकों को खड़े होने के लिए मार्किंग करना आवश्यक है. घेरा बनाकर ग्राहकों को सामान देने के लिए कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए हैं. बावजूद इसके दुकानदार सोशल डिस्टेंस का पालन ही नहीं कर रहे हैं. इसके चलते डोंगरगढ़ सीएमओ ने तकरीबन 23 दुकानों पर कार्रवाई की है.एक दुकान को किया सीललॉक डाउन के दौरान दुकान के सामने बेवजह भीड़ लगाकर निर्धारित समय से अधिक समय तक दुकान खोल कर रखने के मामले में सीएमओ ने डेली शॉप को सील किया कर दिया है.

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