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11 सितंबर रात 9 बजे से डोंगरगांव में 8 दिनों का लॉकडाउन - News related to Dongargaon SDM Virendra Singh

कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए डोंगरगांव में फिर से लॉकडाउन लागू करने का फैसला लिया गया है. इसके लिए SDM वीरेन्द्र सिंह ने आदेश भी जारी कर दिया है, जिसके तहत डोंगरगांव में शुक्रवार रात 9 बजे से आगामी रविवार यानी 20 सितंबर सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा.

8 days lockdown in Dongargaon of Rajnandgaon
डोंगरगांव में 8 दिनों का लॉकडाउन

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Published : Sep 11, 2020, 9:36 AM IST

राजनांदगांव :कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए डोंगरगांव में 8 दिनों का लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया. इसके लिए SDM वीरेन्द्र सिंह ने आदेश भी जारी कर दिया है. यह लॉकडाउन शुक्रवार रात 9 बजे से आगामी रविवार यानी 20 सितंबर सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा. हालांकि इस लॉकडाउन में अस्पताल, मेडिकल शॉप, शासकीय-अर्धशासकीय कार्यालय, बैंक, मीडिया (न्यूज पेपर वितरण), पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों को मुक्त रखा गया है. बता दें कि राजनांदगांव में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ग्रामीण, व्यापारी और अधिवक्ता सहित सामाजिक संगठन लगातार लॉकडाउन की मांग कर रहे थे.

डोंगरगांव में 8 दिनों का लॉकडाउन

बता दें कि शहर में बीते एक पखवाड़े में मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है और स्थिति यह है कि लगभग सभी वार्डों में संक्रमितों के मामले सामने आ रहे हैं. जिसे देखते हुए SDM वीरेन्द्र सिंह ने गुरुवार को लॉकडाउन का आदेश जारी किया है. डोंगरगांव SDM ने लॉकडाउन के दौरान अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करने का आदेश जारी किया है, लेकिन होम डिलीवरी के लिए छूट की बात आदेश में स्पष्ट है.

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वहीं अस्पताल, मेडिकल शॉप, शासकीय-अर्धशासकीय कार्यालय, पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी सहित राइस मिल, दाल मिल, पोहा मिल को छूट दी गई है, जबकि बैंक का समय सुबह 10 से 2 बजे तक का निर्धारित किया गया है. वहीं डेयरी व्यवसायियों को सुबह 7 से 10 और शाम को 6 से 8 बजे तक अपना व्यवसाय संचालित करना पड़ेगा. इस दौरान किसी भी तरह की सभा, आयोजन, जुलूस, जिम, पार्क, क्लब, धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे.

लोगों को घर में रहने की सलाह

लोगों को लॉकडाउन के दौरान प्रशासन ने कड़ी चेतावनी देते हुए घरों में रहने की सलाह दी है. वहीं बुनियादी जरूरतों के लिए कम से कम बाहर आने और एक से ज्यादा व्यक्तियों को जाने की मनाही होगी, जबकि बाहर जाने वाले व्यक्तियों को अपना वैध पहचान पत्र अनिवार्य रूप से रखना होगा. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड के नियमों के पालन को अनिवार्य किया गया है. इसके उल्लंघन पर अर्थदंड और कोविड एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.

आवाजाही की देनी होगी सूचना

अनलॉक के बाद से आना-जाना बेरोकटोक जारी था, लेकिन अब ऐसी सभी गतिविधियों और विशेष रूप से बाहरी व्यक्तियों के आवागमन की जानकारी संबंधितों के द्वारा डोंगरगांव CMO को देनी होगी. वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जनपद पंचायत CEO को इस कार्य के लिए अधिकृत किया गया है. साथ ही इसमें चूक होने पर संबंधितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी. वहीं जांच के लिए गए कोरोना सैंपल की रिपोर्ट आने तक व्यक्तियों को घर से बाहर निकलने की मनाही होगी.

कृषि कार्यों को छूट

कृषि कार्यों को पूरी तरह छूट दी गई है, लेकिन किसानों को उत्पाद लेकर बाजार आने की मनाही होगी. बता दें कि क्षेत्र में बहुत से सब्जी उत्पादन करने वाले किसान हैं, जिनकी सब्जियां डोंगरगांव और अर्जुनी मंडी में आती है. वहीं सब्जी बाजार को बंद किए जाने से किसानों के सामने अपने उत्पादों को बेचने की बड़ी समस्या होगी. वहीं शहर और आसपास के क्षेत्रों में बहुत से लघु कृषक और सब्जी मंडियां हैं. वे उत्पादक और विक्रेता दोनों हैं. वे भी इस समस्या से अछूते नहीं रहेंगे.

18 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि

गुरुवार को राजनांदगांव शहर में 6 सहित डोंगरगांव ब्लॉक में 18 मरीजों की पहचान रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से की गई है. बता दें कि शहर के वार्ड 3 में एक ही परिवार के 3 समेत कुल 8 एसिम्टोमैटिक मरीजों के नाम सामने आए हैं. जबकि एक युवती की जांच लक्षण आने के बाद की गई थी. इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 5 मरीजों की पुष्टि की गई है, जबकि कुल 10 मरीजों को लक्षण वालों की श्रेणी में रखा गया है. इनमें दो शहर और 8 ग्रामीण क्षेत्रों के हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक 4 मामले अर्जुनी से सामने आए हैं, जबकि बुद्धुभरदा और कोहका में 2-2 सहित मोहड़, चारभांठा और संबलपुर का एक-एक मरीज शामिल है.

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