राजनांदगांव :कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए डोंगरगांव में 8 दिनों का लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया. इसके लिए SDM वीरेन्द्र सिंह ने आदेश भी जारी कर दिया है. यह लॉकडाउन शुक्रवार रात 9 बजे से आगामी रविवार यानी 20 सितंबर सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा. हालांकि इस लॉकडाउन में अस्पताल, मेडिकल शॉप, शासकीय-अर्धशासकीय कार्यालय, बैंक, मीडिया (न्यूज पेपर वितरण), पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों को मुक्त रखा गया है. बता दें कि राजनांदगांव में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ग्रामीण, व्यापारी और अधिवक्ता सहित सामाजिक संगठन लगातार लॉकडाउन की मांग कर रहे थे.
बता दें कि शहर में बीते एक पखवाड़े में मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है और स्थिति यह है कि लगभग सभी वार्डों में संक्रमितों के मामले सामने आ रहे हैं. जिसे देखते हुए SDM वीरेन्द्र सिंह ने गुरुवार को लॉकडाउन का आदेश जारी किया है. डोंगरगांव SDM ने लॉकडाउन के दौरान अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करने का आदेश जारी किया है, लेकिन होम डिलीवरी के लिए छूट की बात आदेश में स्पष्ट है.
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वहीं अस्पताल, मेडिकल शॉप, शासकीय-अर्धशासकीय कार्यालय, पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी सहित राइस मिल, दाल मिल, पोहा मिल को छूट दी गई है, जबकि बैंक का समय सुबह 10 से 2 बजे तक का निर्धारित किया गया है. वहीं डेयरी व्यवसायियों को सुबह 7 से 10 और शाम को 6 से 8 बजे तक अपना व्यवसाय संचालित करना पड़ेगा. इस दौरान किसी भी तरह की सभा, आयोजन, जुलूस, जिम, पार्क, क्लब, धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे.
लोगों को घर में रहने की सलाह
लोगों को लॉकडाउन के दौरान प्रशासन ने कड़ी चेतावनी देते हुए घरों में रहने की सलाह दी है. वहीं बुनियादी जरूरतों के लिए कम से कम बाहर आने और एक से ज्यादा व्यक्तियों को जाने की मनाही होगी, जबकि बाहर जाने वाले व्यक्तियों को अपना वैध पहचान पत्र अनिवार्य रूप से रखना होगा. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड के नियमों के पालन को अनिवार्य किया गया है. इसके उल्लंघन पर अर्थदंड और कोविड एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.