राजनांदगांव: शहर में एक साथ 49 कोरोना पॉजिटिव मरीज और जिले में कुल 53 कोरोना मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन ने अनिश्चित काल के लिए शहर को टोटल लॉकडाउन कर दिया है. लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं को ही अनुमति दी गई है. जिसमें रोज उपयोग की जाने वाले सामानों से संबंधित दुकानों को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी गई है.
राजनांदगांव में पूर्ण लॉकडाउन जिला प्रशासन ने शहर के गंज लाइन, सेठी नगर, विकास नगर, लोहारपारा, कन्हारपुरी, चौकड़ियापारा और राहुल नगर में कोरोना के 49 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद पूरे शहर को टोटल लॉकडाउन कर दिया है. सामुदायिक संक्रमण (कम्यूनिटी ट्रांसमिशन) को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने ये फैसला लिया है. इसमें केवल जरुरी सुविधाओं को छोड़कर अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरीके से बंद रखने का आदेश जारी किया है.
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इन्हें मिली लॉकडाउन में छूट
शहर के कंटेनमेंट जोन की संख्या ज्यादा होने के कारण जरूरी और रोजमर्रा से संबंधित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खुले रहने की छूट दी गई है. इनमें मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, सब्जी मंडियां, दूध डेयरी, होटल (जिसमें यात्रियों के रुकने की सुविधाएं हैं), रैन बसेरा शामिल है. इसके अलावा सभी इमरजेंसी सुविधा देने वाले शासकीय कार्यालय, जल प्रदाय सेवाएं, बैंक, एटीएम, टेलीफोन एक्सचेंज और दूरसंचार से संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे. वहीं होम डिलीवरी सेवाओं में किराना दुकान, दूध, फल और सब्जी की दुकानों को भी छूट दी गई है.
आयोजनों पर प्रतिबंध
जिला प्रशासन ने लॉकडाउन होने के बाद सभी प्रकार के सभा, आयोजन, जुलूस, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम के साथ वैवाहिक कार्यक्रम पर भी रोक लगा दी है. इसके साथ ही पार्क और गार्डन को भी पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया गया है. कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने कहा है कि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.