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फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर लाखों की ठगी कर फरार महिला आरोपी गिरफ्तार - रायपुर में जमीन फर्जीवाड़ा

रायपुर सिविल लाइन पुलिस ने फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर लाखों रुपए ठगी करने वाली फरार महिला आरोपी को भिलाई से गिरफ्तार किया है. सिविल लाइन पुलिस ने 2 साल पहले महिला आरोपी के पति अजमेर सिंह को गिरफ्तार किया था. इस मामले में धारा 420, 467, 468, 471 के तहत केस दर्ज किया था

Raipur Civil Line Police
रायपुर में फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर ठगी

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Published : Feb 8, 2022, 8:07 PM IST

रायपुर: रायपुर सिविल लाइन पुलिस ने फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर लाखों रुपए ठगी करने वाली फरार महिला आरोपी को भिलाई से गिरफ्तार किया है. प्रार्थी महेंद्र खुराना ने राजधानी के सिविल लाइन थाना में केस दर्ज कराया था. महेंद्र खुराना ने शिकायत की थी कि उनकी शंकर नगर स्थित जमीन का मूल भूमि स्वामी राजकुमार सरावगी पिता छोटेलाल सरावगी निवासी बूढ़ार जिला शहडोल (मध्यप्रदेश) है. इसके आधी भूमि क्षेत्रफल 0.099 हेक्टेयर को अजमेर सिंह निवासी कल्पतरू अपार्टमेंट, रिसाली, जिला दुर्ग और उसकी पत्नी अनिता आर सिंह उर्फ अन्नू ने 1800 रुपये प्रति वर्गफुट की दर से प्रार्थी को बिक्री करने का सौदा किया. साल 2016 में फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर प्रार्थी से अलग-अलग किश्तों में 72 लाख 50 हजार रुपये ले लिए.

कुछ महीने बाद प्रार्थी को पता चला कि शंकर नगर रायपुर स्थित भूमि के मूल स्वामी राजकुमार सरावगी द्वारा जमीन को किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया है. प्रार्थी ने राजकुमार सरावगी से संपर्क किया तब उसने अजमेर सिंह को जमीन बेचने से इनकार किया. बाद में अजमेर सिंह ने अपनी गलती स्वीकार कर प्रार्थी को 72 लाख 50 हजार रूपये वापस करने का एक अनुबंध पत्र (सहमति पत्र) 2 जनवरी 2017 को बनाया. जिसमें अनिता आर सिंह उर्फ अन्नू द्वारा संपूर्ण राशि वापसी की गारंटी ली गई. लेकिन अजमेर सिंह और उसकी पत्नी अनीता आर सिंह ने रकम वापस नहीं किया.गिरफ्तारी के बाद पुलिस महिला से पूछताछ में जुट गई है.

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