रायपुर : छत्तीसगढ राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से त्रिस्तरीय पंचायतों के उपचुनाव को स्थगित किया गया था, जिसे अब संपन्न कराने के लिए आयोग तैयारियों में जुट गया है. पंचायत उपचुनाव के लिए निर्वाचक नामावली 1 जनवरी प्रतिनिर्देश के अनुसार दोबारा तैयार की जाएगी. इसके तहत रायपुर जिले में सरपंच के 2 और पंच के 11 पदों के लिए उपचुनाव होंगे. बता दें राज्य में कुल 865 पंचायत पदों पर उपचुनाव होने हैं. इसमें जनपद सदस्य के 1, सरपंच के 66 और पंच के 798 पद पर उपचुनाव होंगे.
आयोग की ओर से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण में भारत निर्वाचन आयोग की 1 जनवरी 2020 की स्थिति में तैयार विधानसभावार अपडेट निर्वाचक नामावली की दो प्रतियां जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त की जाएंगी, जिसे 25 जून को जनपद पंचायत के अनुसार बांटा जाएगा. जनपद पंचायतवार निर्वाचक नामावली रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को 29 जून तक उपलब्ध कराया जाएगा.
ग्राम पंचायत स्तर पर प्रारंभिक निर्वाचक नामावली
प्रत्येक ग्राम पंचायत की प्रारंभिक निर्वाचक नामावली में शामिल वार्डों का मौके पर मिलान, सत्यापन, आधार कार्ड तैयार करने, सूची में आवश्यक संशोधन करने के लिए 1 जुलाई को किया जाएगा. प्रारंभिक निर्वाचक नामावली आधार कार्ड अनुसार पीडीएफ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से तैयार की जाएगी. वहीं 6 को जुलाई इसे जांचने के बाद प्रिंट की जाएगी. पीडीएफ सहित दोनों प्रति( निर्वाचक नामावली) जिला निर्वाचन अधिकारी को 8 जुलाई को उपलब्ध कराई जाएगी. जिला कार्यालय की ओर से जनपद पंचायत वार प्रारंभिक निर्वाचक नामावली 9 जुलाई को प्रिंटिंग प्रेसों में भेजी जाएगी. जिसके बाद रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराने और निर्वाचक नामावली प्रकाशन के संबंध में 11 जुलाई तक सूचना भेजी जाएगी.
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नामावली तैयार करने का दूसरा चरण
दूसरे चरण में निर्वाचक नामावली के संबंध में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन और दावा आपत्तियां 13 से 21 जुलाई तक प्राप्त की जाएगी. जिसके निपटारे की अंतिम तारीख 27 जुलाई निर्धारित की गई है. दावा आपत्तियों और आदेश के विरूद्ध अपील का निराकरण 4 अगस्त को की जाएगी. वहीं 8 अगस्त तक ग्राम पंचायतवार अनुपूरक सूची और पीडीएफ तैयार कर 11 अगस्त को जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपा जाएगा. अनुपूरक सूचियों को मूल सूचियों के साथ जोड़ने के लिए 13 अगस्त की तारीख निर्धारित की गई है. निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 14 अगस्त को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से किया जाएगा.