बिलासपुर:हाईकोर्ट में लगी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के मामले में कोर्ट ने प्रक्रिया को फाइनल करने पर अंतरिम रोक लगा दी है. छत्तीसगढ़ सेवा भर्ती नियम 2019 के विपरीत शिक्षक भर्ती विज्ञापन में अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने और विषय वार विज्ञापन जारी नहीं करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन से जवाब तलब किया है. भर्ती प्रक्रिया फाइनल करने पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी गई है.
याचिका में क्या है:याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया है कि "छत्तीसगढ़ शासन ने शिक्षक के टी-संवर्ग के 4659 पद और ई-संवर्ग के 1113 पदों की भर्ती के लिए 4 मई 2023 को विज्ञापन जारी किया गया था. भर्ती प्रक्रिया में अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने का प्रावधान भी दिए गए विज्ञापन में दर्शाया गया था. जबकि छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक तथा प्रशासनिक ) संवर्ग भर्ती नियम 2019 में अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने का कोई प्रावधान नहीं है."