छत्तीसगढ़

chhattisgarh

ETV Bharat / state

82 फीसदी आरक्षण पर हाईकोर्ट ने स्वीकार की याचिका, ताम्रध्वज ने कहा- कई राज्यों में है नियम - 82 फीसदी आरक्षण याचिका को हाईकोर्ट ने किया स्वीकार

हाईकोर्ट ने 82 फीसदी आरक्षण की याचिका को स्वीकार कर लिया है. इस पर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि ये आरक्षण ST, SC, OBC की जनसंख्या के आधार पर तय की गई है.

गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू

By

Published : Sep 15, 2019, 5:53 PM IST

Updated : Sep 15, 2019, 7:43 PM IST

रायपुर : प्रदेश में 82 फीसदी आरक्षण पर जांजगीर-चांपा के रहने वाले वेदप्रकाश सिंह ठाकुर ने हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. इस पर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि सरकार को लगा कि हर वर्ग को उसका अधिकार मिलना चाहिए.

गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू का आरक्षण पर बयान

बातचीत में गृहमंत्री ने कहा कि ये आरक्षण ST, SC, OBC की जनसंख्या के आधार पर तय की गई है. छत्तीसगढ़ के अलावा कई राज्यों में आरक्षण का प्रावधान है, हाईकोर्ट जो भी निर्णय लेता है उसे आधार बनाकर कैबिनेट आगे फैसला लेगी.

पढ़ें : EXCLUSIVE: ETV भारत से बातचीत में शिवशंकर भट्ट ने किए कई अहम खुलासे

बता दें यह याचिका 6 सितंबर 2019 को लगाई गई थी, जिसे 9 सितंबर को हाईकोर्ट ने स्वीकार किया है. इस मामले में 13 सितंबर को पहली सुनवाई हुई थी.

Last Updated : Sep 15, 2019, 7:43 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details