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Madanwada Judicial Inquiry case : SC से मिली निलंबित IPS मुकेश गुप्ता को राहत, न्यायिक आयोग की अनुशंसा पर लगाई रोक

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Published : Sep 26, 2022, 7:40 PM IST

Madanwada Judicial Inquiry case : मदनवाड़ा जांच आयोग के फैसले पर IPS मुकेश गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने आयोग की फाइडिंग और अनुशंसा पर रोक लगाई है.

SC से मिली निलंबित IPS मुकेश गुप्ता को राहत
SC से मिली निलंबित IPS मुकेश गुप्ता को राहत

रायपुर : आयोग की जांच रिपोर्ट में दोषी करार देने पर तत्कालीन IG और IPS मुकेश गुप्ता ने पहले हाईकोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की (Madanwada Judicial Inquiry case) है. सर्वोच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में स्टे दिया (SC stay recommendation of Madanwada Judicial Inquiry Commission) है. मदनवाड़ा में नक्सली-पुलिस मुठभेड़ में राजनांदगांव के तत्कालीन एसपी विनोद चौबे समेत 29 जवान शहीद हुए (Suspended IPS Mukesh Gupta gets relief from SC) थे.

क्या है केस :IPS मुकेश गुप्ता ने शंभू नाथ श्रीवास्तव जांच आयोग के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. मामला अभी हाईकोर्ट में चल रहा है. हालांकि हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी, एडवोकेट विवेक शर्मा और रवि शर्मा के माध्यम से कोर्ट में याचिका दायर की. इसमें उन्होंने अंतरिम राहत देने के लिए आग्रह किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है.

किस मामले में गए कोर्ट :राजनांदगांव के मदनवाड़ा गांव के पास 12 जुलाई 2009 को नक्सलियों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया था. इस हमले में तत्कालीन एसपी विनोद चौबे समेत 29 जवान शहीद हुए थे. प्रदेश में हुए इस बड़े हमले की जांच के लिए रिटायर्ड जस्टिस शंभू नाथ श्रीवास्तव की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया था. करीब छह माह पहले जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्य शासन को दी है, जिसमें दुर्ग के तत्कालीन IG और निलंबित IPS मुकेश गुप्ता की भूमिका संदिग्ध मिली है . उन्हें नक्सली हमले के बाद स्थिति पर नियंत्रण नहीं रखने के लिए दोषी माना गया है. इसमें मुकेश गुप्ता पर और आरोप भी लगाए गए हैं.

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