रायपुर:छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने गुरुवार को रायपुर के पंजीकृत प्रकरणों की सुनवाई की. इनमें से एक प्रकरण में बिना तलाक लिए दूसरी शादी का मामला सामने आया है, जिसमें आवेदिका ने अपने पति पर दूसरी महिला के साथ शादी करके उसके साथ में रहने की शिकायत की है.
आवेदिका ने साक्ष्य के रूप में शिकायत पत्र के साथ सम्पत्ति विक्रय विलेख का फोटो कॉपी अटैच किया है. इस केस में अध्यक्ष किरणमयी नायक ने कहा कि पत्नी से बिना तलाक लिए दूसरी शादी करना गैरकानूनी है. समाज में किसी भी रूप में यह मान्य किए जाने योग्य नहीं है. केस में यह स्पष्ट है कि अनावेदक ने पहली पत्नी से बिना तलाक लिए दूसरी शादी की है, क्योंकि उभय पक्ष की दो संतान भी है, जिसका भविष्य इससे प्रभावित हुआ है, जबकि लिव इन में या पत्नी के रूप में रहने वाली दूसरी महिला की भूमिका भी संदिग्ध है.
अगली सुनवाई में उपस्थित होने का निर्देश
अध्यक्ष ने उभय पक्षों को निर्देशित किया कि आगामी तिथि में आवेदिका अपने दोनों नाबालिग बच्चों और अनावेदक दूसरी पत्नी को लेकर आवश्यक रूप से आयोग के समक्ष उपस्थित हो. इसी तरह एक प्रकरण में आवेदिका को बहू द्वारा प्रताड़ित करने की शिकायत पर दोनों पक्षों को बुलाया गया. दोनों पक्ष उपस्थित हुए, जिसमें अनावेदक आवेदिका का मकान खाली करने के लिए तैयार है. अनावेदक पुलिस की उपस्थिति में आवेदिका का मकान खाली करने की सूचना थाना प्रभारी राजेन्द्र को देंगे. फिर उनके सामने अपना सामान निकालकर ले जाएंगे, ताकि आवेदिका को कोई परेशानी न हो.
मां की बीमारी बताकर अनुपस्थित रहे अनावेदक
एक केस में अनावेदक आयोग की सुनवाई की सूचना मिलने और अपनी मां की बीमारी बताकर अनुपस्थित रहे, जिस पर छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अध्यक्ष ने निर्देश जारी करते हुए आगामी सुनवाई यानी 10 नवंबर को उपस्थित होने को कहा है. अध्यक्ष किरणमयी नायक ने अनावेदक को आवेदिका के समस्त दस्तावेज, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मैरिज सर्टिफिकेट, बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, सर्विस पास बुक और जमीन के कागजात को लेकर थाने के माध्यम से उपस्थित होने का निर्देश दिया है.
अनावेदक का भतीजा और अनावेदक ने की आयोग को गुमराह करने की कोशिश
एक अन्य प्रकरण में आवेदिका के शिकायत को लेकर अनावेदक के भतीजे और अनावेदक ने आयोग को गुमराह करने की कोशिश की. इस प्रकरण में कहा गया कि अनावेदक घर से गायब है और वह आवेदिका को नहीं पहचानता. जबकि बीते 28 अक्टूबर को आयोग की पेशी में अनावेदक का भतीजा अनावेदक के साथ उपस्थित था.