रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा में दो दिवसीय विशेष सत्र चल रहा है. कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने सदन में कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 पेश किया.
मंडी संशोधन विधेयक में ये प्रोविजन शामिल हैं-
- इसमें मंडी के कार्य क्षेत्र का विस्तार शामिल है. छत्तीसगढ़ सरकार सीधे नया कानून बनाने के बजाय राज्य के ही मंडी अधिनियम में संशोधन करने जा रही है. इससे मंडी को नियंत्रित करने का अधिकार मिल जाएगा.
- आवश्यक वस्तु अधिनियम में जिस तरह लिमिट हटाई गई है, उसको नियंत्रित करने के लिए लेखा रखने का अधिकार. केंद्रीय कानून में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत लिमिट की सीमा को खत्म करने की बात की गई है, लेकिन भूपेश सरकार अपने अधिनियम में संशोधन कर नई धाराएं जोड़ने वाली है, ताकि भंडारण और कारोबार के संचालन के लिए एक नियम हो. इसके तहत छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक अधिकारियों को यह अधिकार मिल जाएगा कि किसी तरह की गलत जानकारी पर संबंधित संस्थान या व्यापारियों पर कार्रवाई कर सकें.
- किसानों के संरक्षण का अधिकार. मोदी सरकार के कृषि कानूनों का विरोध करने वालों का तर्क है कि इनके लागू होने से किसानों की स्वायतत्ता खत्म हो जाएगी, साथ ही उन्हें अपनी फसल का सही दाम नहीं मिल पाएगा. इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार मंडी विधेयक में बदलाव करने जा रही है. वहीं छत्तीसगढ़ सरकार अभी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम खरीदी पर दंड का प्रावधान नहीं करने वाली है. यहां पंजाब से अलग स्थिति है. यहां राज्य सरकार एफसीआई के लिए खरीदी करती है, इस कारण एमएसपी वाले प्रावधान को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. इस पर विधानसभा के शीत सत्र में कानून में संशोधन कर नया प्रावधान लाने की उम्मीद है.
मंडी अधिनियम में हो सकते हैं ये संशोधन :
- कृषि उपज मंडी विधेयक में संशोधन कर कई नई धाराएं जोड़ी जा सकती हैं.
- भंडारण और कारोबार के संचालन के लिए एक नियम
- राज्य के अधिकारियों को मंडी का नियंत्रण करने का अधिकार
- केंद्रीय कानून के तहत नई निजी मंडियां खुलने पर उनका नियंत्रण राज्य के पास ही होगा.
- नियमों का उल्लंघन करने पर राज्य के पास कार्रवाई का भी अधिकार.
'केंद्र से टकराव के लिए नहीं है कानून'
विधानसभा सत्र से पहले सोमवार को भूपेश कैबिनेट की बैठक हुई, जिसके बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने साफ कर दिया था कि छत्तीसगढ़ सरकार का कृषि कानून किसानों से हित के लिए है, केंद्र से टकराहट के लिए नहीं है.
विपक्ष का काम है विरोध करना'
रविंद्र चौबे ने यह भी कहा कि पंजाब के जैसे कानून बनाते तो शायद ये बातें हो सकती थी. एग्रीकल्चर ट्रेड के आधार पर सभी कानून बनाए गए हैं. राज्य की सूची में कृषि शामिल है. केंद्र सरकार से टकराहट के लिए कानून नहीं है, बल्कि किसानों की मदद के लिए है.
विपक्ष हमलावर
छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक का भाजपा लगातार विरोध कर रही है. सदन में भी हंगामे के आसार बने. भाजपा विधायकों ने मुखर होकर इसका विरोध किया. उन्होंने विधेयक की कानूनी गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठाए. सोमवार को भी भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद पूर्व सीएम रमन सिंह ने मंडी संशोधन विधेयक और विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर कांग्रेस पर हमला किया था.
विपक्ष के सवाल
- किस विषय को लेकर कांग्रेस विशेष सत्र बुला रही है?
- आखिर कौन सी ऐसी इमरजेंसी आ गई की विशेष सत्र को बुलाना पड़ रहा है?