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जानिए छत्तीसगढ़ में पासपोर्ट बनवाने की कैसी है व्यवस्था ? - पासपोर्ट के लिए कहां करें आवेदन

पासपोर्ट विदेश यात्रा के लिए एक अहम दस्तावेज है. इससे आमतौर पर एक व्यक्ति की राष्ट्रीयता और नागरिकता की पहचान भी होती है. ETV भारत आपको पासपोर्ट बनवाने की पूरी प्रक्रिया के बारे में बता रहा है.

Process of making passport in Chhattisgarh, पासपोर्ट बनवाने के लिए क्या करें
पासपोर्ट बनवाने की व्यवस्था

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Published : Mar 26, 2021, 11:00 PM IST

रायपुर:आज के वक्त में जितना जरूरी किसी व्यक्ति के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस होता है उतना ही जरूरी पासपोर्ट भी होता है. पासपोर्ट को विदेश यात्रा के लिए सबसे अहम दस्तावेज माना जाता है. भारत के बाहर पहचान पत्र के रूप में पासपोर्ट को दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है. ETV भारत आपको पासपोर्ट से जुड़ी जानकारी उपलब्ध करा रहा है. इसके लिए ETV भारत की टीम ने पुलिस, पासपोर्ट अधिकारी से बात की है. ताकि पूरी प्रक्रिया पाठकों के सामने रखी जा सके.

छत्तीसगढ़ में पासपोर्ट बनवाने की व्यवस्था

पासपोर्ट क्या होता है

पासपोर्ट को पारपत्र भी कहा जाता है. पासपोर्ट किसी राष्ट्रीय सरकार की ओर से जारी एक ऐसा दस्तावेज होता है जो राष्ट्रीय यात्रा के लिए उसके धारक की पहचान और राष्ट्रीयता को प्रमाणित करता है. पहचान स्थापित करने के लिए नाम , जन्मतिथि, लिंग और जन्म स्थान का विवरण इस में प्रस्तुत किए जाते हैं. आमतौर पर एक व्यक्ति की राष्ट्रीयता और नागरिकता की पहचान होती है.

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पासपोर्ट के ऑनलाइन आवेदन के लिए क्या करें

  • सबसे पहले पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पर जाएं.
  • नए यूजर वाले बॉक्स पर क्लिक करें. रजिस्ट्रेशन पेज के खुवने का वेट करें.
  • जिस शहर में रह रहे हैं उसका पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करें.
  • सुनिश्चित करें कि आपने अपना नाम वैसे ही लिखा है जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट पर मौजूद है.
  • जब फॉर्म पूरा हो जाए तब रजिस्टर पर क्लिक करें.
  • अकाउंट क्रिएट हो जाने के बाद पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पर वापस जाएं.
  • अपना ईमेल, पासवर्ड और इमेज में बने कैरेक्टर्स को टाइप करें.
  • इसके बाद लॉगिन कर अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, रिइश्यू फॉर पासपोर्ट पर क्लिक करें.

इसके बाद आपके पास दो विकल्प होंगे.आप फॉर्म को डाउनलोड करके उसे भर कर फिर वापस वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं या फिर इसे ऑनलाइन ही भरा जा सकता है. फॉर्म भर लेने के बाद सबमिटेड एप्लीकेशन पर क्लिक करें. फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करें. इसके बाद आप ऑनलाइन पेमेंट कर अपने मर्जी से अपने नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाने की तारीख सिलेक्ट कर सकते हैं. ध्यान रखिए की पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त प्रूफ ऑफ आईडी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ मंगा जाता है. ये आपके पास मौजूद होनें चाहिए.

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चॉइस सेंटर की मदद से भर सकते हैं पासपोर्ट का फॉर्म

कुछलोग फॉर्म भरने के लिए नजदीकी कंप्यूटर कैफे (चॉइस सेंटर) के जरिए भी फॉर्म भर सकते हैं. ETV भारत ने निजी चॉइस सेंटर संचालक भोज कुमार साहू से बात की है. चॉइस सेंटर में फॉर्म भरने पर तीन तरह की फॉर्मेलिटीज मांगी जाती है.

  • प्रूफ ऑफ आईडी
  • प्रूफ ऑफ एड्रेस
  • डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ
  • प्रोफाइल आईडी के लिए हमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है.
  • प्रूफ आफ ऐड्रेस के लिए आधार कार्ड, बिजली बिल मान्य होते हैं, जिसमें कंपलीट एड्रेस हो.
  • वार्ड नंबर, मकान नंबर मोहल्ले का पूरा एड्रेस लिखा होना चाहिए.
  • एजुकेशन के लिए टीसी और मार्कशीट को आधार माना जाता है.

चॉइस सेंटर संचालक भोज कुमार साहू ने बताया कि नॉरमल पासपोर्ट बनाने के लिए 1500 रुपए फीस लगता है. 50 रुपए एसएमएस अलर्ट का फीस लगता है. यह 1500 रुपए दो तरीके से जमा होते हैं. कस्टमर इसे ऑफलाइन जमा कर सकते हैं या ऑनलाइन कस्टमर केयर डेबिट कार्ड से जमा करते हैं. उसके बाद कस्टमर अपने सुविधानुसार अपॉइंटमेंट लेकर पासपोर्ट ऑफिस जाता है. सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहक को पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ता है. उनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है.

ऑनलाइन आवेदन के बाद थाने में होता है चरित्र सत्यापन

तेलीबांधा थाना टीआई विनीत दुबे ने बताया कि पासपोर्ट के लिए जब भी कोई अप्लाई करता है तो वेरिफिकेशन के लिए उसे थाने आना पड़ता है. चरित्र सत्यापन के लिए थाने में हम सबसे पहले चेक करते हैं कि उसके खिलाफ कोई अपराध दर्ज है या नहीं उसके बाद जांच की जाती है कि जो डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराए गए हैं वह सही है या नहीं. साथ आए व्यक्ति का भी आधार कार्ड चेक किया जाता है. उनसे हम साइन कराते हैं और वेरीफाई कर के वापस पासपोर्ट ऑफिस भेज देते हैं.

पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने वाली खुशी जैन ने बताया कि उन्होंने पासपोर्ट बनाने के लिए दिल्लीराजहरा से अपना फॉर्म भरा था. फॉर्म भरते वक्त मार्कशीट, पहचान पत्र और प्रूफ आफ ऐड्रेस मांगा गया था. फॉर्म भरने के बाद उन्होंने पासपोर्ट ऑफिस का एड्रेस डाला जिसके बाद उन्हें कॉल लेटर आया. ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ वह पासपोर्ट ऑफिस पहुंची हैं.

पासपोर्ट ऑफिस में हो रहा कोरोना गाइडलाइन का पालन

  • पासपोर्ट ऑफिस में कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है.
  • मास्क पहनकर ही सभी को अंदर जाने दिया जा रहा है.
  • ऑफिस के अंदर जाते वक्त हाथ में सैनिटाइजर भी लगाया जा रहा है.
  • सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी पासपोर्ट ऑफिस में किया जा रहा है.

पासपोर्ट के लिए 2 तरह की व्यवस्था

  • समान्य प्रक्रिया के तहत पासपोर्ट बनाने के लिए 1500 रुपए जमा करने पड़ते हैं.
  • तत्काल पासपोर्ट बनाने के लिए 2000 रुपए जमा करने पड़ते हैं.
  • प्रथम बार आवेदन कर रहे हैं तो आपको फ्रेश कैटेगरी में आवेदन करना पड़ेगा.
  • आपका पासपोर्ट गुम गया हो और दोबारा पासपोर्ट के लिए आपको आवेदन करना हो तो आप रिईशु कैटेगरी में आवेदन करेंगे.

पासपोर्ट अधिकारी सुनीता पुरोहित ने बताया कि आवेदन करने के बाद आपने जो पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट किया होगा वहां आपको बुलाया जाएगा. आपको पूरे डाक्यूमेंट्स के साथ जाना होगा. उसमें आपको जन्मतिथि के लिए डॉक्यूमेंट देना होता है. आपको एड्रेस प्रूफ भी लेकर जाना पड़ता है. इसके लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक या वोटर कार्ड दे सकते हैं. इन सब के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ता है. वहां आपको दोबारा आवेदन करना पड़ता है. आवेदन जैसे ही स्वीकार होता है तुरंत बाद पुलिस की प्रक्रिया शुरू हो जाती है. पुलिस प्रक्रिया पूरी कर उसे वापस पासपोर्ट ऑफिस भेज देता है. इसके 1 हफ्ते के बाद पासपोर्ट स्पीड पोस्ट से आवेदक के घर पर भेज देते हैं.

पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते समय फर्जी वेबसाइट से बचें

पासपोर्ट अधिकारी सुनीता पुरोहित ने बताया कि जैसे ही आप पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आप www.passportindia.gov.in में जाते हैं. जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे आपको फर्जी वेबसाइट के बारे में सूचना दी जाती है. फर्जी वेबसाइट के बारे में जागरूक करने के लिए भारत सरकार सूचना के तौर पर वेबसाइट खुलते ही आपको पहले स्क्रीन पर दिखाई देगा.

इससे समझें असली और नकली में फर्क

  • फर्जी वेबसाइट पर gov.in नहीं लिखा होता है.
  • फर्जी वेबसाइट में अप्लाई करते समय अपॉइंटमेंट तो मिल जाता है लेकिन अपॉइंटमेंट कैंसिल होने पर उसे रिन्यूअल नहीं किया जा सकता.
  • फर्जी वेबसाइट पर अप्लाई करते समय ज्यादा पैसे भी डिमांड किए जाते हैं.

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