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अंतागढ़ टेपकांड : कोर्ट ने खारिज की SIT की याचिका, वॉइस सैंपल के लिए लगाई थी अर्जी

अंतागढ़ टेपकांड में वॉइस सैंपल लेने के SIT के आवेदन को कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

कोर्ट ने खारिज की SIT की याचिका

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Published : Sep 20, 2019, 6:38 PM IST

Updated : Sep 20, 2019, 8:32 PM IST

रायपुर: अंतागढ़ टेपकांड को लेकर स्पेशल कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने SIT की ओर से लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया है. SIT ने अमित जोगी, अजीत जोगी, मंतूराम पवार और पुनीत गुप्ता का वॉइस सैंपल लेने के लिए स्पेशल जज लीना अग्रवाल की कोर्ट में याचिका लगाई थी.

कोर्ट ने खारिज की SIT की याचिका

दरअसल, अंतागढ़ टेपकांड की जांच के लिए गठित SIT मामले में भाजपा से निकाले गए नेता मंतूराम पवार, पूर्व सीएम अजीत जोगी, जेसीसी-जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी और पूर्व सीएम रमन के दामाद डॉक्टर पुनीत गुप्ता के वॉइस सैंपल लेना चाहती थी, लेकिन इन सभी ने मामला कोर्ट में होने का हवाला देते हुए वॉइस सैंपल देने से इंकार कर दिया था.

पढ़ें : 'अंतागढ़ का षड़यंत्र रमन सिंह और अजीत जोगी ने रचा'

इसके बाद SIT ने इन सभी का वॉइस सैंपल लेने के लिए कोर्ट में आवेदन लगाया था, लेकिन कोर्ट ने SIT की याचिका को खारिज कर दिया है.

सात करोड़ की हुई थी डील

बता दें कि ये मामला 2014 के अंतागढ़ विधानसभा उपचुनाव के बाद सामने आया था. उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे मंतूराम पवार ने ऐन मौके पर पर्चा वापस लेकर भाजपा को वॉकओवर दे दिया था. इसी के बाद ऑडियो सामने आया, जिसमें कथित तौर पर सात करोड़ की डील चर्चा में रही. अब मंतूराम ने कोर्ट में दिए बयान में सात करोड़ के डील की बात स्वीकार कर पूर्व सीएम जोगी और रमन सिंह के परिवार की मुसीबत बढ़ा दी हैं.

Last Updated : Sep 20, 2019, 8:32 PM IST

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