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रायपुर में आज से ऑड-इवन फॉर्मूले पर खुलेंगी दुकानें, कलेक्टर ने जारी किया गाइडलाइन

रायपुर में लॉकडाउन 5.0 के तहत नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है. इस दौरान विशेष छूट के साथ दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है. भीड़ को ध्यान में रखते हुए ऑड-इवन (Odd Even Formula) और लेफ्ट-राइट फॉर्मूले के तहत बाजारों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं. कलेक्टर ने व्यापारिक संगठनों से चर्चा कर यह निर्णय लिया है.

लॉकडाउन का गाइडलाइन
ऑड इवन फॉर्मूले के तहत खुलेंगी दुकानें

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Published : May 17, 2021, 3:24 PM IST

रायपुरः जिले में लॉकडाउन के बाद कोविड केसों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है. जिसको देखते हुए रायपुर में 31 मई तक लाकडाउन बढ़ाया गया है. अब रियायत के साथ कुछ दुकानें खोलने की छूट भी दी गई है. छूट मिलने से बाजार में भीड़ बड़ने की आशंका बढ़ गई है. प्रशासन का कहना है कि आम लोगों की आवश्यक जरूरतों को ध्यान में रखकर छूट दी गई है. नगर निगम के अपर आयुक्त पुलक भट्टाचार्य ने बताया है कि कलेक्टर के आदेश पर रविवार को छोड़कर अन्य दिनों में ऑड-इवन के आधार (Odd Even Formula) पर दुकानें खोली जा रही है. इन दुकानों को शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है.

ऑड-इवन फॉर्मूले पर खुलेंगी दुकानें

नगर निगम के आयुक्त ने बताया कि व्यापारिक संगठनों से चर्चा कर अधिकतम 50 प्रतिशत दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है. इस दौरान ऑड-इवन नियम लागू किया गया है. रवि भवन, लाल गंगा कॉम्प्लेक्स और जयराम कॉम्प्लेक्स की दुकाने खोली गई हैं. इसी तरह गोल बाजार, मालवीय रोड, बंजारी मार्केट, सदर बाजार, बूढ़ा तालाब से लेकर लाखे नगर, एमजी रोड, गुढियारी बाजार को एक दिन एक तरफ खोलने की छूट दी गई है. इसी तरह पंडरी के पांच बाजार को भी लेफ्ट-राइट नियम पर खोलने की सहमति बनी है. उन्होंने बताया कि सड़क से दाएं-बाएं हर दिन बारी-बारी से दुकानें खुलेंगी. इस दौरान दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा. वहीं कलेक्टर ने नियम तोड़ने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर 30 दिनों के लिए दुकानें सील करने के आदेश दिए गए हैं.

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कई सेवाएं पहले की तरह होती रहेंगी संचालित

लॉकडाउन के दौरान अब टेलीकॉम, रेलवे और एयरपोर्ट संचालन और रख-रखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग के लिए परिवहन की अनुमति पहले की तरह जारी रहेगी. सभी प्रकार की मंडियां और सब्जी बाजार आम जनता के लिए बंद रहेंगे. इस बीच रात्रि 12 बजे से सुबह 06 बजे तक फल और सब्जी का थोक बाजार संचालित होगा. इस बीच ठेले वाले और अन्य थोक विक्रेता सब्जी की खरीदारी कर सकते हैं.

मिठाई और बेकरी की भी दुकानें खुलेंगी

कलेक्टर एस भारतीदासन ने बताया है कि इस दौरान स्वीट्स और बेकरी की दुकानें शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी. इन दुकानों के संचालकों को होम डिलीवरी की प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं. जिले को 31 मई की सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन एरिया घोषित किया गया है. इसके तहत दुकानों और अन्य संस्थाओं को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है. कलेक्टर के अनुसार कंटेनमेंट एरिया में किराना, डेली नीड्स और अन्य दुकानों को खोलने के लिए शर्तों के साथ समय का निर्धारण किया गया है.

रविवार को रहेगा टोटल लॉकडाउन

रायपुर में इस दौरान हर रविवार को टोटल लॉकडाउन जारी रहेगा. इस बीच केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप और अति आवश्यक सेवाओं के संचालन की छूट रहेगी. अन्य सभी गतिविधियां पूरी तरह बंद रहेंगी.

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