रायपुरः जिले में लॉकडाउन के बाद कोविड केसों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है. जिसको देखते हुए रायपुर में 31 मई तक लाकडाउन बढ़ाया गया है. अब रियायत के साथ कुछ दुकानें खोलने की छूट भी दी गई है. छूट मिलने से बाजार में भीड़ बड़ने की आशंका बढ़ गई है. प्रशासन का कहना है कि आम लोगों की आवश्यक जरूरतों को ध्यान में रखकर छूट दी गई है. नगर निगम के अपर आयुक्त पुलक भट्टाचार्य ने बताया है कि कलेक्टर के आदेश पर रविवार को छोड़कर अन्य दिनों में ऑड-इवन के आधार (Odd Even Formula) पर दुकानें खोली जा रही है. इन दुकानों को शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है.
ऑड-इवन फॉर्मूले पर खुलेंगी दुकानें
नगर निगम के आयुक्त ने बताया कि व्यापारिक संगठनों से चर्चा कर अधिकतम 50 प्रतिशत दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है. इस दौरान ऑड-इवन नियम लागू किया गया है. रवि भवन, लाल गंगा कॉम्प्लेक्स और जयराम कॉम्प्लेक्स की दुकाने खोली गई हैं. इसी तरह गोल बाजार, मालवीय रोड, बंजारी मार्केट, सदर बाजार, बूढ़ा तालाब से लेकर लाखे नगर, एमजी रोड, गुढियारी बाजार को एक दिन एक तरफ खोलने की छूट दी गई है. इसी तरह पंडरी के पांच बाजार को भी लेफ्ट-राइट नियम पर खोलने की सहमति बनी है. उन्होंने बताया कि सड़क से दाएं-बाएं हर दिन बारी-बारी से दुकानें खुलेंगी. इस दौरान दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा. वहीं कलेक्टर ने नियम तोड़ने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर 30 दिनों के लिए दुकानें सील करने के आदेश दिए गए हैं.
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