रायपुर: खाद्य सुरक्षा कानून के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश में स्टीकर लगे फल बेचने पर रोक लगा दी गई है. इसके साथ ही फल और सब्जी में रंगों का इस्तेमाल करने वाले पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ की ओर से प्रदेश के सभी फल विक्रेताओं से स्टीकर लगे फल नहीं बेचने की अपील की गई है. नए नियम के तहत कोई भी खाद्य कारोबारी असुरक्षित खाद्य का संग्रह, वितरण और विक्रय करते पाया जाएगा तो, उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 59 की तहत सजा और जुर्माने कार्रवाई की जाएगी.