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छत्तीसगढ़ में स्टीकर लगे फल बेचने पर प्रतिबंध

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने स्टीकर लगे फल और सब्जियों को बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है. ऐसा करने पर खाद्य कारोबारी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत सजा और जुर्माने की कार्रवाई होगी.

स्टीकर लगे फल और सब्जियों को बेचने पर प्रतिबंध

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Published : Oct 17, 2019, 5:52 PM IST

Updated : Oct 17, 2019, 7:18 PM IST

रायपुर: खाद्य सुरक्षा कानून के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश में स्टीकर लगे फल बेचने पर रोक लगा दी गई है. इसके साथ ही फल और सब्जी में रंगों का इस्तेमाल करने वाले पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ की ओर से प्रदेश के सभी फल विक्रेताओं से स्टीकर लगे फल नहीं बेचने की अपील की गई है. नए नियम के तहत कोई भी खाद्य कारोबारी असुरक्षित खाद्य का संग्रह, वितरण और विक्रय करते पाया जाएगा तो, उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 59 की तहत सजा और जुर्माने कार्रवाई की जाएगी.

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इस वजह से स्टीकर का होता है इस्तेमाल
नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ से मिली जानकारी के मुताबिक बाजार में बिकने वाले सेब, आम, संतरा, अमरूद, केला, सीताफल, नाशपाती आदि फलों में स्टीकर चिपके होते हैं. ज्यादातर व्यापारी फल पर स्टीकर का इस्तेमाल प्रीमियम दिखाने या कई बार फलों के खराब हिस्सों की खामियां छिपाने के लिए करते हैं.

Last Updated : Oct 17, 2019, 7:18 PM IST

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