रायपुर: सखी वन स्टॉप सेंटर के 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू किया गया है. कलेक्टर ने सखी वन स्टॉप सेंटर बैरन बाजार के 200 मीटर की परिधि में भारतीय दंड संहिता की धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है. अंजली जैन मामले में आए हाईकोर्ट के फैसले के बाद यहां पर धारा 144 लागू की गई है.
अंजली जैन 17 नवंबर यानी कल सखी सेंटर से जाएगी. बता दें कि हाईकोर्ट ने अंजली जैन को उनकी इच्छा से रहने देने का आदेश दिया है. उच्च न्यायालय ने रिट पिटीशन नंबर 2019 में आदेशित किया है कि अंजली जैन जो कि वर्तमान में सखी वन स्टॉप सेंटर बैरन बाजार रायपुर में है को स्वतंत्र रूप से उनकी इच्छा पर रहने देने और सेंटर से छोड़ने के लिए आदेशित किया है.
सेंटर के अधिकारियों ने जैन को छोड़ने के लिए 17 नवंबर तय किया है. अंजलि जैन की अभिरक्षा को लेकर पूर्व में विवाद चलता रहा है. इसे लेकर कानून व्यवस्था की स्थिति भी निर्मित हुई है. उनके पिता एवं पति पक्ष में विवाद होने की आशंका है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर कानून व्यवस्था बनाए रखने 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू किया गया है.