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अंजली जैन मामला : सखी वन स्टॉप सेंटर के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू

कलेक्टर ने सखी वन स्टॉप सेंटर बैरन बाजार के 200 मीटर की परिधि में भारतीय दंड संहिता की धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है

सखी वन स्टॉप सेंटर

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Published : Nov 16, 2019, 11:55 PM IST

रायपुर: सखी वन स्टॉप सेंटर के 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू किया गया है. कलेक्टर ने सखी वन स्टॉप सेंटर बैरन बाजार के 200 मीटर की परिधि में भारतीय दंड संहिता की धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है. अंजली जैन मामले में आए हाईकोर्ट के फैसले के बाद यहां पर धारा 144 लागू की गई है.

अंजली जैन 17 नवंबर यानी कल सखी सेंटर से जाएगी. बता दें कि हाईकोर्ट ने अंजली जैन को उनकी इच्छा से रहने देने का आदेश दिया है. उच्च न्यायालय ने रिट पिटीशन नंबर 2019 में आदेशित किया है कि अंजली जैन जो कि वर्तमान में सखी वन स्टॉप सेंटर बैरन बाजार रायपुर में है को स्वतंत्र रूप से उनकी इच्छा पर रहने देने और सेंटर से छोड़ने के लिए आदेशित किया है.

सेंटर के अधिकारियों ने जैन को छोड़ने के लिए 17 नवंबर तय किया है. अंजलि जैन की अभिरक्षा को लेकर पूर्व में विवाद चलता रहा है. इसे लेकर कानून व्यवस्था की स्थिति भी निर्मित हुई है. उनके पिता एवं पति पक्ष में विवाद होने की आशंका है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर कानून व्यवस्था बनाए रखने 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू किया गया है.

क्या था मामला

बता दें कि छत्तीसगढ़ के धमतरी के रहने वाले 33 वर्षीय मोहम्मद इब्राहिम सिद्दीक़ी और 23 वर्षीय अंजलि जैन ने दो साल की जान-पहचान के बाद रायपुर के आर्य मंदिर में शादी कर ली थी. इब्राहिम का दावा है कि उन्होंने शादी से पहले हिंदू धर्म अपनाया था. इसके बाद उन्होंने अपना नाम आर्यन आर्य रख लिया था.

सिद्दीकी का आरोप था कि उनकी पत्नी अंजलि अपने परिजनों से मिली. इसके बाद उन्होंने मेरी पत्नी को घर में कैद कर लिया. उससे मिलने उन्होंने कई बार कोशिश की. इसके बाद इब्राहिम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर न्यायालय से अपनी पत्नी को वापस करने की गुहार लगाई.

हाईकोर्ट ने जैन को सोच-विचार के लिए समय देकर छात्रावास में या माता-पिता के साथ रहने का आदेश पारित कर मामले को खारिज कर दिया. इसके बाद इब्राहिम ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.

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