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बलरामपुर रेप केस: जांच में लापरवाही बरतने पर SDOP और थाना प्रभारी निलंबित

महिला संबंधी अपराधों की विवेचना में लापरवाही बरतने पर वाड्रफनगर के एसडीओपी और थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है. गृह विभाग की बैठक से पहले सीएम बघेल ने यह कार्रवाई की है. डीजीपी ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं.

action in Balrampur rape case
डीजीपी डीएम अवस्थी

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Published : Oct 14, 2020, 12:52 PM IST

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को गृह विभाग की बैठक के पहले बड़ी कार्रवाई की है. उन्होंने महिला संबंधी अपराधों की विवेचना में लापरवाही बरतने पर वाड्रफनगर के एसडीओपी ध्रुवेश जायसवाल और थाना प्रभारी रघुनाथनगर जाॅन प्रदीप लकड़ा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

आदेश की कॉपी

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी द्वारा इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय सरगुजा रखा गया है.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा महिलाओं के खिलाफ अपराधों की रोकथाम के लिए प्राथमिकता और पूरी गंभीरता से कार्य करने के निर्देश पहले ही दिए गए हैं. मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी पत्र लिखकर यौन अपराधों से संबंधित प्रकरणों की जल्द सुनवाई के लिए सभी जिलों में आवश्यक संख्या में फास्ट ट्रैक कोर्ट अधिसूचित करने का अनुरोध किया है. उन्होंने इसके लिए राज्य शासन की ओर से सभी आवश्यक सहयोग देने की सहमति भी दी है.

पढ़ें-बलरामपुर: 5 साल की मासूम से 14 साल के लड़के ने किया रेप, 13 दिन के अंदर तीसरी घटना

13 दिन के अंदर बलरामपुर जिले से बलात्कार के तीन केस सामने आए हैं.

  • 29 सितंबर को जिले के अंतर्गत आने वाले थाना कोतवाली गैसड़ी के एक गांव में एक लड़की के अपहरण के बाद सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था. लड़की अपना एडमिशन करवाने के लिए एक डिग्री कॉलेज में गई हुई थी, जहां से उसका अपहरण किया गया, फिर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया.
  • 12 अक्टूबर को वाड्रफनगर में ही 17 साल की लड़की से सामूहिक दुष्कर्म. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया.
  • वाड्रफनगर में ही 13 अक्टूबर को पांच साल की मासूम से रेप की घटना सामने आई है.

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