रायपुर/दिल्ली : जस्टिस बी आर गवई और विक्रम नाथ की पीठ ने उच्च न्यायालय के 19 सितंबर, 2022 के आदेश के खिलाफ गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी को नोटिस जारी (Supreme Court notice) किया. राज्य सरकार ने अधिवक्ता सुमीर सोढ़ी के माध्यम से दायर अपनी याचिका में तर्क दिया कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने मामले के तथ्यों और दिए गए आंकड़ों की जांच किए बिना आदेश पारित किया. (SC issues notice on Chhattisgarh government plea ). इस मामले में अगली सुनवाई एक दिसंबर को होगी.
राज्य सरकार का फैसला हुआ था खारिज : उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में कोटा बढ़ाकर 58 प्रतिशत करने के राज्य सरकार के 2012 के फैसले को खारिज कर दिया था और कहा था कि 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक आरक्षण असंवैधानिक है.2012 में आरक्षण नियमों में संशोधन के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था.