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शहर सरकार: छत्तीसगढ़ के नगर निगमों में कौन से आरक्षित और कौन से अनारक्षित

नगर पालिका परिषद के अध्यक्षों के पदों के लिए दोपहर 1  से 2 बजे तक और नगर पंचायतों के अध्यक्षों के लिए दोपहर 2:15 बजे से आरक्षण की कार्यवाही हुई.

छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय निर्वाचन-2019 के लिए आरक्षण की प्रक्रिया

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Published : Sep 18, 2019, 1:21 PM IST

Updated : Sep 18, 2019, 9:06 PM IST

रायपुर : नगरीय निकाय निर्वाचन-2019 के लिए नगर पालिक निगमों के महापौर और अध्यक्षों, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया बुधवार को रायपुर स्थित शहीद स्मारक भवन में हुई. नगर पालिका परिषद के अध्यक्षों के पदों के लिए दोपहर 1 से 2 बजे तक और नगर पंचायतों के अध्यक्षों के लिए दोपहर 2:15 बजे से आरक्षण की कार्यवाही हुई.

नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के तहत यह कार्यवाही की गई.


ये हुए फैसले-

  • भिलाई-चरौदा (अनुसूचित जाति)
  • रायगढ़ (अनुसूचित जाति महिला)
  • अंबिकापुर (अनुसूचित जनजाति)
  • धमतरी (अन्य पिछड़ा वर्ग)
  • राजनांदगांव (अन्य पिछड़ा वर्ग महिला)
  • 6. कोरबा (अन्य पिछड़ा वर्ग)
  • 7. रायपुर (अनारक्षित)
  • 8. जगदलपुर (अनारक्षित महिला)
  • 9. बिलासपुर (अनारक्षित)
  • 10. भिलाई (अनारक्षित)
  • 11. चिरमिरी (अनारक्षित महिला)
  • 12. दुर्ग (अनारक्षित)
  • 13. बीरगांव (अनारक्षित)

कुल नगर निगम - 13

  • अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित - 02 (इनमें से 01 महिला के लिए आरक्षित)
  • अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित - 01
  • अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित- 03 (इनमें से 01 महिला के लिए आरक्षित)
Last Updated : Sep 18, 2019, 9:06 PM IST

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