रायपुर: खाद्य पदार्थों में की जा रही मिलावट को लेकर अब नियमों में और ज्यादा कड़ाई की जा रही है. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India) ने अब मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों में भी मिलावट को रोकने के लिए नियमों में कड़ाई कर दी है. इसमें व्यापारियों को यह बताना जरूरी होगा कि मिठाई किस तारीख में बनी है और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है. इस लिहाज से यह जानकारी देना जरूरी है कि यह खाद्य पदार्थ कब बना है और उसे कितने समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (fssai) ने देश के तमाम राज्यों में खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को भेजे पत्र में भी कहा है कि जनहित और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिठाई पर एक्सपायरी डेट दर्ज करने का फैसला लिया गया है और इसका पालन करना जरूरी है.
दुकानों पर भी देना होगा बेस्ट बिफोर की जानकारी
इस नियम के तहत यह भी प्रावधान बनाया गया है कि दुकानों में बनने वाली मिठाई या अन्य खाद्य पदार्थों, मिठाई दुकान में ट्रे में रखी हुई मिठाई की भी बेस्ट और बिफोर यूज की तारीख लिखना जरूरी होगा. जिससे ग्राहकों को आसानी से मिठाई की जानकारी मिल सकेगी.
नए कानून की होटल व्यापारियों ने की सराहना
खाद्य लाइसेंस और मानदंडों और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के नए प्रावधानों को लेकर होटल व्यापारियों ने भी इस नए कानून को सराहा है. होटल व्यवसाय महासंघ के पदाधिकारी अवध नारायण शुक्ला कहते हैं कि खाद्य सुरक्षा को लेकर लोग फाइव स्टार या थ्री स्टार होटल को छोड़कर इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब तमाम होटल और रेस्टोरेंट भी इस बात पर बराबर ध्यान दे रहे है कि जो खाद्य पदार्थ ग्राहकों को परोस रहे है, वे खाद्य मानकों के अनुसार हो. मेनू कार्ड और खाने-पीने के पार्सल पैकिंग आइटम में भी कई तरह की जानकारी देने के लिए नियमों में प्रावधान किया गया है. जागरूक नागरिक इन सब तमाम नियमों को बखूबी जानते हैं. यही वजह है कि होटल व्यापारी भी इन नियमों का पालन कर रहे हैं.
लोगों को खाने-पीने पर भी जागरूक होने की जरूरत
लंबे समय से खाने-पीने की चीजों में मिलावट को रोकने के लिए काम कर रहे राजीव ब्रिगेड के अध्यक्ष संजीव अग्रवाल का भी मानना है कि खाने-पीने की चीजों में मिलावट सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है. खाद्य सुरक्षा अधिनियम के नए प्रावधानों के तहत अब लोगों को खाने-पीने की चीजों में भी एक बार देखकर सामान यूज करने की जरूरत है. इसमें कई तरह के प्रावधान किए गए हैं. जिसके तहत मिलावटखोरों पर कड़ी कार्रवाई का भी प्रावधान है. अब लोगों को भी जागरुकता की जरूरत है. जिस तरह से कोरोना काल में लोग मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं. ऐसे ही खाने-पीने के लिए भी लोग जागरूक होकर ही इनका उपयोग करें.
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