रायपुर: छत्तीसगढ़ में कोरोना (corona in chhattisgarh) के मामले कम होने के बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया (unlock process in chhattisgarh) में धीरे-धीरे ढील दी जा रही है. शुक्रवार को रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार (raipur collector saurabh kumar) ने अनलॉक को लेकर बड़ा फैसला लिया है. पिछले दो महीने से बंद पड़े धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति जिला प्रशासन ने दे दी है. दर्शन के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा.
कोरोना के चलते प्रदेश के सभी जिलों में दो महीने लॉकडाउन लगाया गया था. अनलॉक की प्रक्रिया में अब धार्मिक स्थलों को खोला जा रहा है. इसी कड़ी में रायपुर जिला कलेक्टर ने धार्मिक स्थलों खोलने का फैसला किया है. 26 जून यानी शनिवार से राजधानी के सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च खोल दिए जाएंगे. रायपुर जिले में स्थित धार्मिक स्थल और पूजा को लेकर गाइडलाइंस जारी की है. नई गाइडलाइंस में सैनिटाइजर, मास्क आदि का उपयोग करने के बाद ही लोगों को धार्मिक स्थलों में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी.
Unlock की नई गाइडलाइंस जारी: रायपुर में अब रविवार रात 8 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें
धार्मिक स्थल हुए अनलॉक, नई गाइडलाइंस जारी
- धार्मिक स्थल प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी.
- धार्मिक स्थलों में प्रवेश करने वाले लोगों को फेस कवर मास्क का उपयोग करना होगा.
- कोविड-19 के निवारण के बारे में पोस्टर बैनर को प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा.
- एक समय में अधिकतम पांच व्यक्तियों की प्रवेश की अनुमति रहेगी
- स्वयं के वाहन से आने वाले श्रद्धालुओं के चप्पल जूते उनके वाहन में ही रखकर आना होगा.
- धार्मिक स्थल के अंदर या बाहर पूजा सामग्री दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.
- मंदिर में प्रवेश करने वाले लोगों को हाथ और पैर को साबुन और पानी से धोना होगा.
- परिसर में धार्मिक ग्रंथों और मूर्तियों को छूने की अनुमति नहीं होगी.
- किसी भी प्रकार से धार्मिक स्थलों में बड़ी सभाएं और मंडली कार्यक्रम का आयोजन नहीं होंगे.
- रिकॉर्डिंग किए गए भक्ति संगीत बजाय जा सकते हैं.
- पूजा स्थल के भीतर सार्वजनिक चटाई, दरी का उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा.
रविवार को रात 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें
इधर शुक्रवार को ही जिला कलेक्टर सौरभ कुमार ने रविवार को जारी लॉकडाउन में राहत दी है. अब राजधानी रायपुर में रविवार को रात 8 बजे तक सभी दुकानें, रेस्टोरेंट्स, क्लब, सैलून, पार्लर समेत दूसरी गतिविधियां चालू रहेंगी. कलेक्टर सौरभ कुमार ने अनलॉक को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है. अब हफ्ते के सातों दिन बाजार रात 8 बजे तक खुले रहेंगे. इस दौरान सभी प्रकार की स्थाई और अस्थाई दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, सुपर मार्केट, सब्जी मंडी, फल मंडी, अनाज मंडी खुल सकेंगे. इसके अलावा क्लब, शोरूम, शराब दुकान, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा पार्क और जिम के संचालन की भी अनुमति दी गई है.