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रायपुर ट्रिपल मर्डर केस के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, जानिए क्या था मामला - अपर सत्र न्यायाधीश विभा पाण्डेय

Raipur triple murder case राजधानी रायपुर के उरला इलाके में तीन साल पहले हुए ट्रिपल मर्डर केस में कोर्ट ने फैसला दिया है. रायपुर कोर्ट ने आरोपी को तीन बार अजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अर्थदंड भी लगाया है.

Raipur triple murder case
रायपुर ट्रिपल मर्डर केस के आरोपी को आजीवन कारावास

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Published : Nov 27, 2022, 7:53 AM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के उरला इलाके में तीन साल पहले हुए ट्रिपल मर्डर केस में कोर्ट का शनिवार को फैसला आ गया है. जिसमें रायपुर कोर्ट ने आरोपी को तीन बार अजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अपर लोक अभियोजक मनोज वर्मा ने बताया कि "इस मामले में कोर्ट ने 24 वर्षीय चंद्रकांत निषाद को सभी साक्ष्यों और दलीलों को सुनने के बाद दोषी करार दिया. जिसके बाद अपर सत्र न्यायाधीश विभा पाण्डेय की कोर्ट ने आरोपी को 3 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अर्थदंड भी लगाया है. Raipur triple murder case

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यह था मामला: राजधानी रायपुर में उरला थाना क्षेत्र का मामला है. जहां तीन साल पहले आरोपी चंद्रकांत ने अपनी सास के साथ ही अपने दो सालों की हत्या कर दी थी. चंद्रकांत ने लकड़ी के खुरे से इनके सिर पर वार किया. जिससे तीनों की मौत हो गई थी. इतना ही नहीं बल्कि चंद्रकांत ने साक्ष्य छुपाने के लिए तीनों की लाश पर मिट्टी तेल डालकर जलाने की कोशिश की थी. घटना को अंजाम देने के बाद दूसरे दिन चंद्रकांत ने उरला पुलिस को सूचना दी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी सास और उसके दोनों साले की हत्या कर दी गई. पुलिस ने जब जांच शुरू की थी, तो चंद्रकांत के ऊपर ही शक हुआ. जांच पड़ताल में पता चला कि चंद्रकांत ने ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया है. इसी मामले पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है.

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