रायपुर: नगर निगम ने एक नया फरमान जारी किया है. इसके मुताबिक शहर में अब कोई भी दुकानदार अपनी दुकान में या दुकान के बाहर या दीवार पर किसी भी प्रोडक्ट का विज्ञापन नहीं लगा सकेंगे. अगर दुकानदार ऐसा करते हुए पाये जाते हैं तो नगर निगम उनसे प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज करेगा.
निगम ने कसी नकेल, दुकान के अंदर या बाहर लगाया विज्ञापन तो अब खैर नहीं!
शहर में अब कोई भी दुकानदार अपनी दुकान में या दुकान के बाहर या दीवार पर किसी भी प्रोडक्ट का विज्ञापन नहीं लगा सकेंगे. अगर दुकानदार ऐसा करते हुए पाये जाते हैं तो नगर निगम उनसे प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज करेगा.
दरअसल, कंपनियां अपने प्रोटक्ट्स का दुकानों में विज्ञापन करती हैं. इसके लिए दुकानों में छोटे-छोटे बैनर-पोस्टर से लेकर बोर्ड लगा देती हैं. जिससे निगम को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ता है. वहीं कंपनियां मुफ्त में अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार कर लेती हैं. इस पर रोक लगाने के लिए और निगम का राजस्व बढ़ाने के लिए निगम के अधिकारियों ने ये फैसला लिया है.
नगर निगम के अधिकारियों इसके लिए टीम का गठन कर दिया है. जो जोन के हिसाब से शहर में नियम की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी. मामले में नगर निगम कमिश्नर शिव अनंत तायल का कहना है कि उनके पास कई दिनों से ऐसी शिकायतें आ रही थी. जिसके बाद उन्होंने इस मामले में कार्रवाई की बात कही है.