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राजधानी के हुक्का बार और रेस्टोरेंट में छापामारी, कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई

रायपुर में हुक्काबार और रेस्टोरेंट में गुरुवार राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम सिगरेट एंड अदर टोबेको प्रोडक्ट एक्ट 2003 के तहत पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई की है.

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Published : Sep 13, 2019, 11:54 AM IST

रायपुर के हुक्का बार और रेस्टोरेंट में कोटपा एक्ट के तहत छापामारी

रायपुरः राजधानी के जोन-8 के अंर्तगत आने वाले हुक्का बार और रेस्टोरेंट में गुरुवार राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम कोटपा (सिगरेट एंड अदर टोबेको प्रोडक्ट) एक्ट 2003 के अंतर्गत कार्रवाई की गई.

रायपुर के हुक्का बार और रेस्टोरेंट में कोटपा एक्ट के तहत छापामारी

इस कार्रवाई में स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम जोनल ऑफिसर, फूड ऑफिसर और थाना सरस्वती नगर की पुलिस ने संयुक्त टीम बना कर जोन के सभी हुक्का बार के साथ शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास नशीले पदार्थ रखने वाले ठेलों और स्मोकिंग जोन में आने वाले सभी दुकानों का चालान किया.

पूरे शहर में हुई कार्रवाई
स्वास्थ्य विभाग की डॉ सृष्टि यदु ने बताया कि कोटपा एक्ट 2003 के तहत राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण टीम ने गुरुवार शहरभर में संचालित दर्जनों रेस्टोरेंट और हुक्का बार में छापा मार कर जुर्माना वसूला. साथ ही स्कूल, कॉलेज व अन्य शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास गुटका-तंबाकू के ठेले, जो नो स्मोकिंग जोन में लगाए गए हैं उन पर कार्रवाई की.

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