छत्तीसगढ़

chhattisgarh

ETV Bharat / state

रायपुर: 8 जून से खुलेंगे सार्वजनिक स्थल, प्रशासन ने जारी किया आदेश - रायपुर में कंटेनमेंट जोन

प्रशासन ने राजधानी रायपुर में 8 जून से कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर सभी सार्वजानिक जगहों को खोलने की अनुमति जारी की है. इन सार्वजानिक जगहों में पार्क, क्लब, धार्मिक और पूजा स्थल शामिल है.

Public places to open from June 8 in Raipur
रायपुर में खुलेंगे 8 जून से सार्वजनिक स्थल

By

Published : Jun 7, 2020, 10:12 AM IST

रायपुर :शासन ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करने 25 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया था, इसके तहत आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर लगभग सभी क्षेत्र बंद कर दिया गया था. लेकिन अब 1 जून से अनलॉक के बाद धीरे-धीरे क्रमबद्ध तरीके से सभी सार्वजनिक स्थलों को खोलने की तैयारी चल रही है. इसी कड़ी में अब 8 जून से कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जोन में सार्वजनिक स्थलों को खोलने की तैयारी चल रही है.

इन सार्वजानिक जगहों में पार्क, क्लब, धार्मिक और पूजा स्थल शामिल है, इसके साथ ही होटल और रेस्टोरेंट्स को भी कुछ बंदिशों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है.

पढ़ें:-राम वन गमन पर्यटन परिपथ के लिए जिला प्रशासन ने मांगे 14 करोड़ 77 लाख रुपये

धार्मिक और पूजा स्थल खोलने की अनुमति

सामान्य प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार सार्वजनिक पार्क और उद्यान 8 जून से खुल सकेंगे. इसके साथ ही स्पोर्ट कॉम्पलेक्स और स्टेडियम में केवल बाहरी खेल गतिविधियां की जा सकेंगी. क्लब में केवल बाहरी गतिविधियां संचालित होगी. इसी प्रकार भारत सरकार की तरफ से जारी SOP के अनुसार धार्मिक और पूजा स्थल खोलने की अनुमति होगी. वहीं शापिंग माॅल खोलने और संचालन करने की अनुमति नहीं होगी.

पढ़ें:-कोरबा: निगम प्रशासन लोगों को लाउडस्पीकर के जरिए कर रहा है जागरूक

कंटेनमेंट जोन में बहुत जरूरी सेवाओं के लिए अनुमति

प्रशासन के आदेश के अनुसार रेस्टोरेंट के लिए केवल टेक अवे की अुनमति होगी, होटल या रेस्टोरेंट में बैठकर खाने-पीने की व्यवस्था पर रोक जारी रहेगा. होटल संचालन सरकार की तरफ से निर्धारित SOP के अनुसार होगा.

आदेश में यह भी कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में सिर्फ बहुत जरूरी सेवाओं के लिए अनुमति दी जाएगी और इस संबंध में जारी अन्य आदेश पहले अनुसार ही प्रभावी होंगे.

ABOUT THE AUTHOR

...view details