रायपुर:भूपेश सरकार के 82 प्रतिशत आरक्षण को न्यायालय में चुनौती मिली है. बिलासपुर हाइकोर्ट में आरक्षण के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है, जिसपर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
6 सितंबर को दाखिल की थी याचिका
जांजगीर चांपा के रहने वाले वेद प्रकाश सिंह ठाकुर ने सरकार के इस फैसले को चुनौती दी है. इन्होंने 82 प्रतिशत आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ बताया है. 6 सितंबर को दाखिल याचिका को हाईकोर्ट ने 9 सितंबर को स्वीकार कर लिया. मामले में 13 सितंबर को पहली सुनवाई की गई है.