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भूपेश सरकार के 82 प्रतिशत आरक्षण को चुनौती, हाईकोर्ट ने याचिका की स्वीकार - भूपेश सरकार

प्रदेश सरकार द्वारा दिए जा रहे आरक्षण के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में 82 प्रतिशत आरक्षण देने का विरोध किया गया है.

82 प्रतिशत आरक्षण को चुनौती, हाईकोर्ट ने याचिका की स्वीकार

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Published : Sep 14, 2019, 11:52 AM IST

Updated : Sep 14, 2019, 2:19 PM IST

रायपुर:भूपेश सरकार के 82 प्रतिशत आरक्षण को न्यायालय में चुनौती मिली है. बिलासपुर हाइकोर्ट में आरक्षण के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है, जिसपर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

6 सितंबर को दाखिल की थी याचिका
जांजगीर चांपा के रहने वाले वेद प्रकाश सिंह ठाकुर ने सरकार के इस फैसले को चुनौती दी है. इन्होंने 82 प्रतिशत आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ बताया है. 6 सितंबर को दाखिल याचिका को हाईकोर्ट ने 9 सितंबर को स्वीकार कर लिया. मामले में 13 सितंबर को पहली सुनवाई की गई है.

याचिका पर मुख्य न्यायाधीश पी.आर. रामचंद्रन मेनन और न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू की बेंच ने सुनवाई करते हुए 26 सितंबर को अगली सुनवाई की तारीख तय की है.

छत्तीसगढ़ शासन ने जारी की अधिसूचना
गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने 32 प्रतिशत आरक्षण ST को 28 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग को 13 प्रतिशत SC को और आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत सामान्य वर्ग को आरक्षण दिया है. इसके संबंध में 4 सितंबर को अधिसूचना जारी की गई.

Last Updated : Sep 14, 2019, 2:19 PM IST

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