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SPECIAL: छत्तीसगढ़ के सिनेमाघरों में जल्द गूंजेगी सीटियां और ठहाके

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Published : Feb 8, 2021, 11:03 PM IST

Updated : Feb 9, 2021, 5:42 PM IST

केंद्र सरकार ने सिनेमाघरों को 100 फीसदी संख्या के साथ खोलने की मंजूरी दे दी है. हालांकि प्रदेश में सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स 15 नंवबर 2020 से खोले जा चुके हैं, लेकिन कोरोना को देखते हुए दर्शक संख्या 50 फीसदी रखी गई थी. अब सरकार ने 100 फीसदी संख्या के साथ खोलने की अनुमति दे दी है.

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रायपुर: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 संबंधी नई दिशा निर्देश के तहत सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स को 100 प्रतिशत दर्शक क्षमता के साथ संचालित करने के आदेश दे दिए गए हैं. स्वीमिंग पूल को भी कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए खोलने की मंजूरी दे दी गई है. अब प्रदेश में स्वीमिंग पूल खोलने की तैयारी चल रही है. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 10 फरवरी से स्वीमिंग पूल खोल दिए जाएंगे.

छत्तीसगढ़ के सिनेमाघरों में जल्द गूंजेगी सीटियां और ठहाके

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25 मार्च से देशभर में कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी. आदेश के बाद फ्लाइट, ट्रेन , बस , सिनेमाघर , स्विमिंग पूल सभी को लॉक कर दिया गया था. इसके बाद 12 मई से देशभर में श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई. 25 मई से फ्लाइटों का भी आवागमन शुरू किया गया. 15 नवंबर से प्रदेश में सिनेमाघर खोलने की अनुमति भी दे दी गई थी, लेकिन फिल्में रिलीज नहीं होने की वजह से थिएटर मालिक सिनेमाघर को खोलने में असमर्थ थे. अब 2 फरवरी से प्रदेश में सिनेमाघरों को 100 प्रतिशत दर्शक क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है.

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10 फरवरी से खुल जाएंगे स्वीमिंग पूल
स्वीमिंग ट्रेनर चंदन राम यादव ने बताया कि केंद्र सरकार ने 2 फरवरी से स्वीमिंग पूल खोलने की इजाजत तो दे दी है. कई महीनों से स्वीमिंग पूल बंद होने की वजह से मेंटेनेंस और साफ-सफाई का काम करने के लिए स्वीमिंग पूल को बंद रखा गया है. 10 फरवरी से स्वीमिंग पूल को खोल दिया जाएगा. साफ-सफाई का काम स्वीमिंग पूल में अभी किया जा रहा है. पानी में केमिकल छिड़काव किए जा रहे हैं. ताकि लोगों को परेशानी न हो.

स्वीमिंग करने जाने वालों के लिए क्या है कोरोना गाइडलाइन ?

  • 60 साल से बड़े लोगों को अभी भी स्वीमिंग करने की अनुमति नहीं है.
  • 5 साल से छोटे बच्चों को स्वीमिंग करने की अनुमति नहीं है.
  • कोरोना की वजह से बेबी पुल बंद रखा गया है.
  • प्रेग्नेंट महिलाओं को पुल में एंट्री नहीं होगी.
  • स्वीमिंग में आने के लिए और कैंपस में रहने के लिए मास्क अनिवार्य होगा.
  • कैंपस में एंट्री के लिए एक गेट और एग्जिट के लिए दो गेट बनाए गए हैं.

100 प्रतिशत दर्शक क्षमता के साथ खोले गए सिनेमाघर
2 फरवरी से सिनेमाघरों को 100 दर्शक प्रतिशत क्षमता के साथ सिनेमा संचालित करने की अनुमति दे दी गई है. बावजूद इसके नई फिल्में रिलीज नहीं होने की वजह से ग्राहक सिनेमा घर तक नहीं आ रहे हैं. सिनेमाघर संचालकों को उम्मीद है कि मार्च महीने में कई नई फिल्में रिलीज होंगी. फिल्में थिएटर में लगेंगी. ताकि लोग सिनेमा घर तक पहुंचे.

केवल 35 प्रतिशत ऑडियंस आ रहे सिनेमाघर
सिनेमाघर संचालक ने बताया कि दिसंबर महीने से सिनेमाघरों को ग्राहकों के लिए खोल दिया गया था. फिल्में रिलीज नहीं होने की वजह से ग्राहक सिनेमाघर तक नहीं आ पा रहे थे. पहले अच्छी फिल्में रिलीज होने पर सिनेमाघरों में 95 प्रतिशत से 75 प्रतिशत सीट बुक रहती थी. कोविड-19 के बाद दिसंबर महीने में ऑडियंस के सिनेमा घर आने का 25 प्रतिशत तक एवरेज रहा है. जनवरी महीने में 32 प्रतिशत एवरेज रहा. जबति फरवरी में अबतक 35 प्रतिशत तक का एवरेज है.

सिनेमाघरों में कोविड-19 के गाइडलाइन

  • सिनेमाघरों में कोविड-19 नियमों का अब भी पालन किया जा रहा है.
  • सिनेमाघरों में मास्क पहनना अनिवार्य है.
  • सैनिटाइजेशन और थर्मल स्कैनिंग के बाद अंदर जाने की अनुमति है.
  • हर शो के बाद सिनेमाघर को सैनिटाइज किया जाएगा.
  • थिएटर के अंदर फूड जोन में दूरी बनाकर रहना अनिवार्य है.
Last Updated : Feb 9, 2021, 5:42 PM IST

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