छत्तीसगढ़

chhattisgarh

ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में शुक्रवार से सड़कों पर दौड़ेंगी बसें, सरकार ने दी यात्री बस चलाने की अनुमति

छत्तीसगढ़ में शुक्रवार से अंतर-जिला यात्री बसों के संचालन की अनुमति दे दी गई है. हालांकि ये छूट कुछ नियमों के तहत दी गई है. बस मालिकों को बसों के संचालन के दौरान चालकों और परिचालकों के रिकॉर्ड रखने होंगे. यात्रियों के यात्रा का ब्योरा भी रखना होगा. इसके साथ ही कई और नियमों का पालन भी करना होगा.

Permission granted to run passenger buses
यात्री बसों को चलाने की मिली अनुमति

By

Published : Jun 25, 2020, 10:04 PM IST

रायपुर:छत्तीसगढ़शासन ने आम जनता की आवश्यकताओं और सुविधाओं को देखते हुए राज्य के अंतर-जिला यात्री बसों के संचालन की अनुमति दे दी है. राज्य शासन ने यात्री बसों के परिचालन के दौरान कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी गाइडलाइन और सुरक्षा मानकों के पालन के निर्देश भी दिए हैं. परिवहन आयुक्त ने राज्य में यात्री बसों के संचालन के संबंध में जानकारी दी है.

ऐसे होगा बसों का संचालन

  • तय समय सीमा में चल सकेंगी बसें
  • अंतर-जिला यात्री बसों का हो सकेगा संचालन
  • सरकार की गाइड लाइन पर होंगे बसों के फेरे
  • सरकार के आदेश का करना होगा पालन
  • निर्धारित स्टापेज पर ही रुकेंगी बसें
  • यात्रा के दौरान बसों के चालक, परिचालक और यात्रियों को चेहरे पर मास्क अनिवार्य
  • सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा कड़ाई से पालन
  • यात्रा के दौरान यात्रियों, चालकों पर धूम्रपान, पान, गुटखा, खैनी इत्यादि खाना और थूकना प्रतिबंधित रहेगा
  • बसों में सोडियम हाईपोफ्लोराइड जैसे रसायनों का करना होगा छिड़काव

पढ़ें:बीजापुर: हार्डकोर नक्सली दंपति ने किया सरेंडर, कई बड़ी वारदातों में थे शामिल

इसके अलावा बस मालिकों को बसों के संचालन के दौरान चालकों और परिचालकों के रिकॉर्ड रखने होंगे. यात्रियों को यात्रा के दौरान ई-पास प्राप्त करने की बाध्यता नहीं रहेगी. यात्रियों के यात्रा का ब्योरा भी बस संचालक को रखना होगा. चालक के केबिन में प्रवेश वर्जित होगा. अगर किसी बस में केबिन नहीं है तो प्लास्टिक और पर्दे से केबिन का निर्माण कराया जाना अनिवार्य होगा. इसके अलावा समय-समय पर बसों में सोडियम हाईपोफ्लोराइड जैसे रसायनों का छिड़काव करना होगा.

ABOUT THE AUTHOR

...view details