रायपुरः कोरोना संक्रमण (corona infection) के चलते लंबे समय से लगे प्रतिबंध के बाद ब्रास बैंड, धुमाल और बैंड बाजा पार्टी (Brass Band, Dhumal and Band Baja Party) बजाने की रायपुर कलेक्टर (Raipur Collector) ने अनुमति दे दी है. हालांकि बैंड पार्टी में 10 लोग ही शामिल हो सकेंगे. बैंड बाजा पार्टी में केवल बैंड ही बजाया जा सकेगा. इसके साथ ही जिनका पीएमपीओ- 200 (PMPO 200) वाट से अधिक न हो ऐसे साउंड बॉक्स को भी बजाने की अनुमति दी गई है.
इन नियमों का करना होगा पालन
- बैंड पार्टी किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर नहीं बजाई जाएगी, केवल निजी स्थानों पर ही बैंड बाजा बजाने की अनुमति होगी.
- बैंड बाजा धुमाल बजाने से पहले संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी (Station Incharge) को सूचना देनी होगी.
- बैंड बाजा बजाने का अधिकतम समय रात दस बजे तक होगा.
- धुमाल बैंड पार्टी के लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) के साथ-साथ कोरोना संक्रमण से बचाव के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा.
- निर्देशों का पालन नहीं करने और शर्तों का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.