रायपुर : नौकरीपेशा लोगों के लिए एक जरुरी खबर (Income tax news for employed people)है. यदि आप इनकम टैक्स के दायरे में आते है तो 31 जुलाई 2022 से पहले अपना ITR फाइल कर (pay income tax before july) दें. यदि आप ऐसा नहीं करते है तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा.
आखिरी दिन का ना करें इंतजार :यदि आपको अपने ऑफिस से form16 मिल चुका है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न तुरंत दाखिल कर दें. क्योंकि जुलाई के शुरूआत होने के साथ ही इनकम टैक्स ई फाइलिंग बढ़ जाती है. जिसके चलते वेबसाइट पर लोड पड़ने लगता (kaise bhare income tax) है. टैक्स फाइल में होने वाली परेशानी से बचने के लिए आप समय रहते अपने आईटीआर फाइल कर दें.
कब तक भरें टैक्स :फाइनेंशियल ईयर 2021-22 और आकलन वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई सरकार ने निर्धारित की है. यदि कोई व्यक्ति 31 जुलाई तक अपना टैक्स नहीं भरता है तो इनकम टैक्स के सेक्शन 234a और अंडर सेक्शन 234f के तहत लेट फीस के साथ जुर्माना भरना पड़ेगा.