रायपुर: कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में 31 मार्च तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है. जिसे लेकर डीजीपी डीएम अवस्थी ने सभी रेंज के आईजी और जिलों के एसपी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश का पालन कराने के निर्देश दिए हैं.
IG और SP को CM के निर्देश का पालन कराने का आदेश - 31 मार्च तक छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन
कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए डीजीपी डीएम अवस्थी ने सभी रेंज के आईजी और जिलों के एसपी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश का पालन कराने के निर्देश दिया हैं.
अवस्थी ने निर्देश दिए हैं कि 'लॉक डाउन के दौरान अनावश्यक रूप से कोई बाहर नहीं घूमने पाए और न ही लोग एक जगह वेबजह इकठ्ठे हों, सभी कार्यालय, संस्थान, परिवहन सेवाएं और अन्य गतिविधियां बंद रहेगी, आम नागरिकों को जो इमरजेंसी सेवाओं के लिए घर से बाहर निकलें उन्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए.'
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स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जारी टोल फ्री नम्बर
अति आवश्यक सेवाएं जैसे मेडिकल शॉप, किराणा दुकानें, जनरल स्टोर्स, सब्जी, दूध, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे. इसके साथ ही बिजली आपूर्ति, जल प्रदाय सेवाएं, घरेलू गैस आपूर्ति सेवा, नगर निगम की साफ-सफाई और कचरा निपटान सेवाएं और आवश्यक वस्तुओं के कमर्शियल परिवहन सेवाएं भी पहले की तरह जारी रहेगी. नागरिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए टोल फ्री नम्बर 104 एवं अन्य किसी भी प्रकार की समस्या के लिए 112 नम्बर डायल कर सम्पर्क करें.