रायपुर: राजधानी रायपुर में पूर्ण लॉकडाउन के दौरान जारी नियमों में आंशिक संशोधन किया गया है. शादी और अन्य प्रयोजन में पहले अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति थी, जिसमें अब संशोधन कर दिया गया है. नई गाइडलाइन के मुताबिक, शादी में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 10 कर दी गई है. इसी तरह अंतिम संस्कार, दशगात्र, मृत्यु संबंधी कार्यकम में भी शामिल होने वाले लोगों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की गई है.
यात्रा टिकट को माना जाएगा ई-पास
कलेक्टर एस भारतीदासन ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं. लॉकडाउन के दौरान रेल, बस और हवाई यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी. यात्रियों को निवास से स्टेशन और स्टेशन से निवास तक आने-जाने के लिए उनके पास उपलब्ध यात्रा का टिकट ही उनका ई-पास माना जाएगा.
प्रदेश में कोरोना बेकाबू
छत्तीसगढ़ में कोरोना बेकाबू हो गया है. गुरुवार को 24 घंटे के भीतर 72 लोगों की मौत हुई है. यह अब तक का मौत का सबसे ज्यादा आंकड़ा है. गुरुवार को एक बार फिर एक्टिव केस की संख्या ने दस हजार का आंकड़ा पार किया. अब छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 68 हजार 125 हो गई है.