रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी कर रही है, लेकिन बारदानों की कमी के कारण बहुत समस्या हो रही है. अब खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में बारदाने की कमी को देखते हुए समितियों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले पुराने जूट के बारदानों के उपयोग को अनुमति दे दी गई है. समितियों से मिले पुराने जूट के बारदानों का इस्तेमाल धान खरीदी के लिए किया जाएगा. धान खरीदी करने के संबंध में 24 दिसम्बर को मंत्रालय महानदी भवन से खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है. छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू हुई है और ये 31 जनवरी तक चलेगी.
पुराने जूट के बारदानों का होगा इस्तेमाल
राज्य में धान खरीदी के लिए नए जूट के बारदानों, पीटीएस बारदानों, मिलर्स द्वारा उपलब्ध कराए गए पुराने बारदानों, किसानों के बारदानों के अलावा अब समितियों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले पुराने जूट के बारदानों का भी उपयोग किया जाएगा. समितियों द्वारा उपलब्ध कराए गए पुराने जूट के बारदानों के लिए उपयोगिता शुल्क 7.32 रुपए प्रति नग निर्धारित किया गया है. यह निर्धारण भारत सरकार द्वारा पुराने बारदानों के उपयोग के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अधीन किया गया है.
छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार से मांगा था बारदाना