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रायपुरः सफाई के लिए नगर निगम वसूल रहा यूजर चार्ज - नगर निगम रायपुर

नगर निगम रायपुर अब दोबारा डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए पैसे वसूल करेगी. राजनितिक विवादों के कारण करीब ढाई साल से रायपुर में यूजर चार्ज की वसूली नहीं की जा रही थी. जिसे फिर शुरु करने के लिए अपर निगम आयुक्त पुलक भट्टाचार्य ने आदेश जारी किया है. पुलक भट्टाचार्य ने बताया कि पिछले ढाई साल से अटकी यूजर वसूली अब दोबारा शुरु कर दी गई है. रायपुर नगर निगम में अब डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए सभी को पैसे चुकाना होंगे.

Municipal Corporation is charging user charge for cleaning
साफ सफाई के निगम वसूलेगा चार्ज

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Published : Mar 6, 2021, 6:28 PM IST

रायपुरःनगर निगम रायपुर अब दोबारा डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए पैसे वसूल करेगी. राजनितिक विवादों के कारण करीब ढाई साल से रायपुर में यूजर चार्ज की वसूली नहीं की जा रही थी. जिसे फिर शुरु करने के लिए अपर निगम आयुक्त पुलक भट्टाचार्य ने आदेश जारी किया है. पुलक भट्टाचार्य ने बताया कि पिछले ढाई साल से अटकी यूजर वसूली अब दोबारा शुरु कर दी गई है. रायपुर नगर निगम अब डोर टू डोर कलेक्शन के लिए घर, फुटकर व्यापारी, सभी व्यापारिक संस्थान, शासकीय और गैर शासकीय कार्यालयों से हर महीने शुल्क वसूलेगा. असल में अब तक वोट की राजनीति के लिए पार्षद इसका विरोध करते थे. लेकिन सकरी में कचरा डिस्पोज करने का प्लांट शुरु होने के साथ ही निगम को सफाई का ठेका लेने वाली रामकी कंपनी को हर महीने कम से कम 2 करोड़ रुपए भुगतान करना है. वसूली नहीं होने से यह संभव नहीं होगा. इसलिए 30 दिसंबर 2017 को जारी आदेश को दोबारा लागू कर कड़ाई से शुल्क वसूल की जाएगी. निगम ने वसूली की शुरुआत बैंक, आटोमोबाइल शोरूम को नोटिस देकर इसकी शुरुआत कर दी है.

वसूले जाएंगे चार्ज

नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले मकान मलिक से भी कचरा कलेक्शन के लिए रुपए लिए जाएंगे. जिनका मकान 500 वर्ग फीट का होगा उनको 20 रुपए, एक हजार वर्ग फीट तक के मकान मालिक से 30 रुपये और 1 हजार वर्ग फीट से अधिक क्षेत्र में बने मकान के मालिक से 60 रुपए तक प्रतिमाह वसूल किया जाएगा. वहीं रेस्टोरेंट से कुर्सियों की संख्या के आधार पर शुक्ल का निर्धारण किया जाएगा. 25 कुर्सियों से कम क्षमता वाले रेस्टोरेंट से 250 रुपए हर माह वसूले जाएंगे.

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सभी के लिए तय की गई राशि

निगम क्षेत्र में बने आफिस, मॉल, मनोरंजन स्थल, निजी कार्यालयों से प्रति वर्ग फीट 20 पैसे और शासकीय कार्यालय प्रति वर्ग फीट 10 पैसा वसूल किया जाएगा. शापिंग मॉल से प्रति वर्ग फीट 80 पैसा, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स प्रति स्क्रीन 500 रुपए, पार्क, वॉटर वर्ल्ड से 5000 रुपए, आश्रम और हास्टल से 500 रुपए कचरा कलेक्शन के लिए हर महीने लिया जाएगा.

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