रायपुर: कालीचरण महाराज को कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. गुरुवार देर शाम कालीचरण महाराज को रायपुर कोर्ट में पेश किया गया. करीब 1 घंटे चली बहस के बाद कोर्ट ने कालीचरण महाराज को 2 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया. रायपुर पुलिस ने गुरुवार सुबह कालीचरण महाराज को मध्यप्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार किया था. कोर्ट के अंदर वकील शरद मिश्रा ने कालीचरण की ओर से पक्ष रखा और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए. लेकिन रायपुर पुलिस ने कोर्ट से कालीचरण महाराज की 1 जनवरी तक रिमांड मांगी. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.
कोर्ट के बाहर जमकर हुआ हंगामा
कालीचरण महाराज को रायपुर पुलिस शाम 6:32 पर लेकर आई. इस दौरान बड़ी संख्या में कालीचरण के समर्थन में हिंदू संगठन के लोग जुट गए और जमकर नारेबाजी करने लगे. बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के लोगों को देखते हुए पुलिस को कोर्ट परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात करना पड़ा. कालीचरण महाराज को प्रथम श्रेणी की न्यायाधीश चेतना ठाकुर की कोर्ट में पेश किया गया. जहां करीब 1 घंटे बाद के बाद कोर्ट ने कालीचरण को पुलिस कस्टडी में भेजने के आदेश दिए.
अवैधानिक तरीके से हुई गिरफ्तारी-कालीचरण के वकील
कालीचरण के वकील शरद मिश्रा ने कोर्ट में रायपुर पुलिस के खिलाफ दलील दी. उन्होंने इस गिरफ्तारी पर सवाल उठाए. पुलिस अवैधानिक तरीके से कालीचरण को गिरफ्तार कर रायपुर लाई है. गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने वहां की स्टेट पुलिस को भी सूचना नहीं दिया. बिना ट्रांजिट रिमांड के पुलिस कालीचरण को रायपुर लेकर आई है. जो अवैधानिक और गलत है. इसकी लिखित सूचना संबंधित थाने और प्रशासन को देनी थी. जो छत्तीसगढ़ की पुलिस ने नहीं किया. इसके साथ ही उन्होंने कई राज्यों के हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए पुलिस की कार्रवाई को गलत ठहराया. उन्होंने यह भी दलील दी कि उनका भाषण किसी भी दो गुटों को लड़ाने के लिए नहीं था. कालीचरण के वकील शरद मिश्रा ने बताया कि राजद्रोह की धारा की जानकारी हमें नहीं है. क्योंकि पब्लिक डोमेन में एफआईआर की कॉपी में राजद्रोह की धारा का उल्लेख नहीं है. केवल दो ही धारा का उल्लेख है, जो 294, 505(2) की धारा. इसके साथ ही उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए हैं.
इन बिंदुओं पर पुलिस करेगी कालीचरण से पूछताछ
रायपुर कोर्ट ने कालीचरण को 2 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा है. सूत्रों की माने तो पुलिस इन बिंदुओं पर कालीचरण से पूछताछ करेगी. इसमें धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के पीछे क्या मंशा थी. यह बातें कहने के पीछे कौन कौन शामिल था. रायपुर थाना पुलिस के अलावा छत्तीसगढ़ राज्य की एटीएस टीम और महाराष्ट्र पुलिस भी कालीचरण से रायपुर आकर पूछताछ कर सकती है. जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र पुलिस की एक टीम दूसरे अन्य मामले की जांच के लिए भी रायपुर में है.
कालीचरण की गिरफ्तारी पर एमपी सीजी में बढ़ी तकरार
कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी पर जमकर सियासत हुई. मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि, ''छत्तीसगढ़ पुलिस को इंटरस्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं करना था. मैंने मध्यप्रदेश के डीजीपी को कहा है कि वह तत्काल छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात करें. विरोध दर्ज कराएं और मामले में स्पष्टीकरण भी लें.