रायपुर: कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर मास्क और हैंड-सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के तहत आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल किया है.
मास्क और हैंड-सैनिटाइजर आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल - Corona Virus
मास्क और हैंड-सैनिटाइजर आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल. भारत के राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही 13 मार्च से पूरे देश में लागू.
मास्क और हैंड-सैनिटाइजर आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल
अधिनियम के दायरे में आने के बाद मास्क और हैंड-सैनिटाइजर के उत्पादन, गुणवत्ता, वितरण और लॉजिस्टिक्स (कोविड-19 के प्रबंधन के लिए) सरकार की ओर से नियंत्रित किया जा सकेगा.
आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत हैंड-सैनिटाइजर के साथ 2-प्लाई और 3-प्लाई सर्जिकल मास्क और एन-95 मास्क को शामिल किया गया है. भारत के राजपत्र में 13 मार्च को इसके प्रकाशन के साथ ही यह पूरे देश में लागू हो जाएगा. यह अधिसूचना 30 जून 2020 तक प्रभावी होगी.