रायपुर :देश के कई राज्यों में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सार्वजनिक स्थानों, भीड़-भाड़ वाले बाजारों, अस्पतालों, कार्यालयों में मास्क पहनाना और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य कर दिया (mask necessary to wear in Chhattisgarh ) गया है. स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में प्रदेश के सभी संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
देश में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, एक बार फिर मास्क को लेकर सख्त हुए नियम
देश में बढ़ रहे कोरोना के केसों को देखते हुए छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने (mask necessary to wear in Chhattisgarh ) एक बार फिर कोरोना को लेकर सख्त नियम बनाए हैं. अब छत्तीसगढ़ में फिर से मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है.
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इन नियमों का करना होगा पालन:छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, अस्पतालों, बाजारों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना फेस कवर करना होगा. स्वास्थ्य विभाग के आदेश में सार्वजनिक स्थलों पर थूकना भी प्रतिबंधित किया गया है. आदेश में यह भी कहा गया है कि होम क्वारेंटाइन में रहने वाले व्यक्तियों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी होम क्वारेन्टाइन संबंधी समस्त दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा. दुकानों, व्यावसायिक संस्थानों में सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन कराया जाना अनिवार्य होगा.