रायपुर:1 अगस्त से मतदाता परिचय पत्र में कई तरह के संशोधन और बदलाव किए जा रहे (Manufacture of EEPIC voter card) हैं. इसमें किस तरह का संशोधन किया गया है. क्या नई व्यवस्था बनाई गई है. इपिक में किस तरह के बदलाव किए गए (ETV bharat conversation with Chhattisgarh Chief Electoral Officer P Dayanand) हैं. इन सारी बातों की जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पी दयानंद ने ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान दी है. देखिए उन्होंने क्या कहा (P Dayanand on eEPIC voter card) है ?
सवाल : 1 अगस्त से मतदाता परिचय पत्र बनवाने को लेकर किस तरह के संशोधन किए गए हैं.
जवाब : भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाता परिचय पत्र को लेकर कुछ नए संशोधन किए गए हैं. जिसका क्रियान्वयन 1 अगस्त से होना है. सभी मतदाताओं के लिए एक प्रारूप पत्र नवीन फॉर्म 6 जारी किया गया है. जिसमें मतदाताओं को आधार संख्या की जानकारी देना है. इसका उद्देश्य निर्वाचन की प्रक्रिया को त्रुटिहीन करना है.
सवाल : आधार की जानकारी देना मतदाता परिचय पत्र बनवाते समय जरूरी यानी की अनिवार्य नहीं किया गया है. तो आधार की जानकारी परिचय पत्र बनाते समय लोगों के द्वारा नहीं दी जाएगी. कई मतदाताओं के दो या दो से अधिक जगहों पर परिचय पत्र बने हुए हैं ऐसे में उन्हें ट्रेस करना मुश्किल होगा ?
जवाब : मतदाता परिचय पत्र बनवाते समय आधार नंबर की जानकारी देना अभी स्वैच्छिक किया गया है e-EPIC वोटर कार्ड के लिए भी कुछ चेंजिंग किए गए हैं. जहा पर e-EPIC वोटर कार्ड बनाए जाएंगे यह होलोग्राम युक्त बन रहा है. सिक्योरिटी फीचर्स इसके काफी स्ट्रिक्ट हैं. जहां तक मतदाता परिचय पत्र बनने की बात थी. यदि मतदाता आधार नंबर देता है तो उसके बाद जो e-EPIC वोटर कार्ड बनेंगे तो काफी हद तक जो शिकायतें होती हैं वह दूर हो जाएंगे.
सवाल : एमपी के लोग छत्तीसगढ़ में शिफ्ट हो गए. अन्य राज्यों के लोग भी यहां है. उनका भी मतदाता परिचय पत्र वहां ओर यहां दोनों जगह बना हुआ है. ऐसे लोगों को कैसे ट्रेस किया जाएगा. जिससे सही वोटरों की संख्या का पता लग सके.
जवाब : आधार नंबर लेने का मुख्य उद्देश्य यही है कि एक मतदाता का अन्य जगहों पर परिचय पत्र ना हो. यदि आधार नंबर दिया जाता है तो उससे यह प्रक्रिया सरल सुगम और त्रुटिहीन हो सकेगी . अभी निर्वाचन आयोग का आदेश स्वैच्छिक आधार नंबर देने का है और यह नंबर सिर्फ निर्वाचन कार्य के लिए उपयोग किया जाएगा. इसकी गोपनीयता बरकरार रहेगी.
सवाल : अब 17 साल के लोग भी मतदाता परिचय पत्र बनाने के लिए अप्लाई कर सकेंगे?
जवाब : यह महत्वपूर्ण परिवर्तन निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया है. पहले क्वॉलिफाई तरीख एक होती थी. 1 जनवरी, अब 1 जनवरी के बाद तीन और नए डेट निर्धारित किए गए हैं. जो क्वार्टरली है. 1 जनवरी 1 अप्रैल 1 जुलाई और 1 अक्टूबर. इन चार तिथियों में जो 18 साल के लिए क्वालिफाई कर रहा होगा वह आवेदन कर सकता है. यदि किसी कारणवश किसी का नाम जनवरी के प्रकाशन में छूट गया है तो वह आगे अप्लाई कर सकता है.