रायपुर: कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए रायपुर जिला प्रशासन ने जिले में एक बार फिर लॉकडाउन करने का फैसला लिया है. जिला प्रशासन ने लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया है. रायपुर जिले में 22 से 28 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा. कलेक्टर एस भारतीदासन ने यह आदेश जारी किया है.
बता दें कि कोरोना को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने आपात बैठक बुलाई थी. बैठक में यह फैसला लिया गया है कि जिले की समीक्षा के बाद कलेक्टर लॉकडाउन का फैसला ले सकते हैं, लेकिन उन्हें तीन-चार दिन पहले इसकी सूचना लोगों को देनी होगी. जहां संक्रमण बढ़ रहा है, वहां कलेक्टर को यह अधिकार रहेगा कि वह अपने शहर में आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर सारी गतिविधियों को बंद करा सकते हैं.
फिलहाल रायपुर के हालात पर नजर डाली जाए, तो बिरगांव क्षेत्र में 200 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं. जिसमें 165 कंटेनमेंट जोन अब भी बने हुए हैं. कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए लिखा है कि नगर निगम रायपुर और नगर निगम बिरगांव क्षेत्र के सभी शासकीय अर्ध शासकीय कार्यालय लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे. आवश्यकता पड़ने पर कर्मियों को उनके कार्यालय में बुलाया जा सकता है.
- लॉकडाउन में रायपुर जिले में सभी सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे.
- जिले के नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं निजी बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा सभी बंद रहेंगे.
- आवश्यक सेवाओं को छोड़कर नगर निगम की सभी सीमाओं को सील किया जाएगा.
- सभी धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल आम जनता के लिए बंद रहेंगे.